माफिया अतीक के बाद अब मुख्तार अंसारी पर कसा शिकंजा, बेटे उमर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी
Mukhtar Anasari son Umar Anasari: लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जे के मामले में मुख्तार अंसारी के बेटे उमर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। यह मामला 27 अगस्त, 2020 का है, जिसमें हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी।
मुख्तार अंसारी
Arrest warrant against Mukhtar Anasari son Umar: माफिया अतीक अहमद के बाद मुख्तार अंसारी पर भी शिकंजा कसना शुरू हो गया है। कोर्ट ने उसके बेटे उमर अंसादी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। यह वारंट एमपी-एमएलए कोर्ट ने उसके खिलाफ अवैध निर्माण के केस में जारी किया है। इस मामले में अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होनी है।
इससे पहले बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग और शत्रु संपत्ति मामले में अलग-अलग कोर्ट में पेश किया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुख्तार को सीबीआई की विशेष अदालत के सामने पेश किया गया तो शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जे को लेकर उसे एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश किया गया था। दोनों मामलों में अगली सुनवाई 18 और 19 अप्रैल को होनी है। बता दें, इससे पहले उमेश पाल हत्याकांड मामले में माफिया अतीक अहमद पर भी शिकंजा कसा गया था। एमपी-एमएलए कोर्ट ने राजू पाल अपहरण मामले में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं हत्याकांड मामले में अतीक की पत्नी व बेटा फरार है।
उमर के खिलाफ पुलिस दायर कर चुकी है चार्जशीटबता दें, अवैध निर्माण मामले में पुलिस की विवेचना पूरी हो चुकी है और पुलिस ने मुख्तार अंसारी, अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। बता दें, इस मामले में अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के फरार होने के कारण कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की फाइल को अलग कर दिया था। कोर्ट ने मामले की अलग से सुनवाई का आदेश दिया था।
क्या है मामलायह मामला शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जे से जुड़ा हुआ है। लेखपाल सुरजन लाल ने 27 अगस्त, 2020 को हजरतगंत थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इसमें कहा गया था कि मुख्तार अंसारी, अब्बास अंसारी और उमर अंसारी ने आपराधिक षड्यंत्र रचकर जमीन पर कब्जा किया और उस पर अवैध निर्माण कराया था। इसी मामले में उमर अंसारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | लखनऊ (cities News) की खबरों के लिए जुड़े रहे Timesnowhindi.com से | आज की ताजा खबरों (Latest Hindi News) के लिए Subscribe करें टाइम्स नाउ नवभारत YouTube चैनल
End of Article
प्रांजुल श्रीवास्तव author
मैं इस वक्त टाइम्स नाउ नवभारत से जुड़ा हुआ हूं। पत्रकारिता के 8 वर्षों के तजुर्बे में मुझे और मेर...और देखें
End Of Feed
© 2025 Bennett, Coleman & Company Limited