यूपी में कुत्ता पालने वालों के लिए सख्त नियम, मालिक होंगे जिम्मेदार, बिना चिप वाले कुत्ते होंगे जब्त

पालतू जानवरों को पंजीकृत करने वाले नागरिक को कुत्ते के मालिक को एक चिप या टोकन भी देना होगा, इसमें पालतू जानवर का पंजीकरण नंबर होगा, साथ ही मालिक का नाम, पता और संपर्क नंबर भी होगा।

प्रतीकात्मक तस्वीर (TOI)

उत्तर प्रदेश में अपने पालतू कुत्तों के व्यवहार के लिए अब मालिक जिम्मेदार होंगे। उत्तर प्रदेश में शहरी विकास विभाग ने कुत्तों के पंजीकरण से संबंधित सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक दिशा निर्देश जारी किया है। अब कुत्ते के मालिकों को स्थानीय निकायों को वचन देना होगा कि वे यह सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि उनके पालतू जानवर सार्वजनिक रूप से कोई परेशानी पैदा नहीं करेंगे। अधिकारियों ने कहा कि यह फैसला इसलिए लिया गया है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में राज्य में खूंखार कुत्तों के हमले के कई मामले सामने आए हैं।

आवारा कुत्तों को गोद लेने वालों के लिए भी नियम

प्रजनकों, निवासी कल्याण संघों और बड़ी संख्या में आवारा कुत्तों को गोद लेने वाले व्यक्तियों के लिए भी नियमों का एक सेट निर्धारित किया गया है। आवारा कुत्तों का पंजीकरण बिना किसी शुल्क के किया जाएगा। नए नियमों को लागू करने वाला लखनऊ प्रदेश का पहला शहर बनने जा रहा है। लखनऊ नगर निगम के अधिकारियों ने कहा कि आने वाले दिनों में कुत्तों के पंजीकरण की अनुमति देते हुए सरकार द्वारा तैयार की गई नई मानक संचालन प्रक्रिया को लागू किया जा रहा है।

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