NGT ने UPAVP और गाजियाबाद के 3 हाउसिंग प्रोजेक्ट पर लगाया 50 करोड़ रुपए का जुर्माना, ये है वजह
पर्यावरण नियमों की धज्जियां उड़ाने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उत्तर प्रदेश आवास और विकास परिषद समेत गाजियाबाद जिले में 4 आवास परियोजनाओं पर कुल 50 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।



यूपी में चार हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर जुर्माना
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पर्यावरण नियमों की धज्जियां उड़ाने के लिए उत्तर प्रदेश आवास और विकास परिषद समेत गाजियाबाद जिले में 4 आवास परियोजनाओं पर कुल 50 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। NGT चार परियोजना प्रस्तावकों (PP), उत्तर प्रदेश आवास और विकास परिषद (UPAVP), प्रतीक रियल्टर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एपेक्स हाइट्स प्राइवेट लिमिटेड और गौर एंड संस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्माण परियोजनाओं के विकास में पर्यावरणीय मानदंडों के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था।
नियमों का हुआ उल्लंघन
याचिका के अनुसार, प्रमुख उल्लंघनों में वृक्षारोपण और सीवेज ट्रिटमेंट प्लांट्स की अपर्याप्तता शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य को लगातार नुकसान हो रहा है। चेयरपर्सन जस्टिस एके गोयल की बैंच ने प्रतिद्वंद्वी और ज्वाइंट कमिटी (राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और गाजियाबाद के जिला मजिस्ट्रेट को ट्रिब्यूनल द्वारा पूर्व में गठित) की रिपोर्ट पर विचार करने पर कहा। उन्होंने कहा कि हम पाते हैं कि ऐसे उल्लंघन हैं जिन्हें दूर करने और जवाबदेही की आवश्यकता है। पर्यावरण की बहाली के लिए मुआवजे की राशि का विधिवत उपयोग करने के अलावा, प्रदूषक भुगतान सिद्धांतों पर तय करने की जरूरत है।
सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में गड़बड़ी
न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल की पीठ ने भी 4 पीपी के उल्लंघन को रेखांकित किया। यूपीएवीपी ने 1,844 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS घरों) का निर्माण और बिक्री की है। 1376 घर कांशीराम योजना के तहत हैं और 1,292 घर गंगा, यमुना और हिंडन अपार्टमेंट योजना में हैं। बैंच ने कहा कि उक्त योजनाओं में से किसी में भी कैप्टिव सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) नहीं हैं और सीवेज को ट्रंक सीवर लाइन द्वारा ले जाया जा रहा है और खुले क्षेत्रों में निपटाया जा रहा है और सीवर लाइन टर्मिनल एसटीपी से जुड़ी नहीं है जो अभी भी निर्माणाधीन है।
हरित पट्टी का उल्लंघन
इसने नगर निगम को परियोजना सौंपने से पहले कहा कि यूपीएवीपी के लिए आवश्यक सीवेज ट्रीटमेंट सुविधा स्थापित करना अनिवार्य था जो नहीं किया गया था और हरित पट्टी और सड़कों से अनियंत्रित धूल को लेकर उल्लंघन भी थे। प्रतीक रियल्टर्स के बारे में बैंच ने कहा कि यह उल्लेख नहीं किया गया है कि क्या निवासियों द्वारा कब्जे के समय, एसटीपी चालू थे और हरित पट्टी पर्यावरण मंजूरी (ईसी) के मामले में क्षेत्र को कवर नहीं करती थी।
गौड़ के संबंध में, परियोजना को अपेक्षित संचालन सहमति (CTO) और समापन प्रमाण पत्र के बिना संचालित किया गया है। बैंच ने कहा कि कब्जा दे दिया गया है और 550 परिवार रह रहे हैं और एसटीपी को गैर-परिचालन वाली ग्रीन बेल्ट ईसी के संदर्भ में नहीं पाया गया है। इसने एपेक्स हाइट्स के उल्लंघनों को भी रेखांकित किया, जिसमें यह उल्लेख नहीं करना शामिल था कि क्या निवासियों द्वारा कब्जे के समय एसटीपी चालू थे और कब्जे के समय पूर्णता प्रमाण पत्र का अभाव था।
UPAVP द्वारा उल्लंघनों के लिए मुआवजे की मात्रा का निर्धारण करते हुए न्यायाधिकरण ने कहा कि परियोजना की भयावहता और हरित पट्टी की अपर्याप्तता, सीवेज ट्रीटमेंट की अनुपस्थिति, धूल प्रदूषण को रोकने के लिए, आगे विचार लंबित होने के कारण, हम बहाली की लागत का अनुमान लगाते हैं। 20 करोड़ रुपये से कम न हो। ट्रिब्यूनल ने कहा कि शेष तीन परियोजनाओं के उल्लंघन से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को बहाल करने की लागत कम से कम 10 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। ग्रीन पैनल ने कहा कि बहाली की कुल अनुमानित लागत 50 करोड़ रुपये राज्य पीसीबी के पास जमा की जानी थी, जिसका उपयोग पर्यावरण की बहाली के लिए किया जाना था।
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