होमलाइव टीवीcitiesशहर फोटोजअगली
खबर

NGT ने UPAVP और गाजियाबाद के 3 हाउसिंग प्रोजेक्ट पर लगाया 50 करोड़ रुपए का जुर्माना, ये है वजह

पर्यावरण नियमों की धज्जियां उड़ाने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उत्तर प्रदेश आवास और विकास परिषद समेत गाजियाबाद जिले में 4 आवास परियोजनाओं पर कुल 50 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।

UP Aawas and Vikas Parishad, Violation of Environment Rules, National Green TribunalUP Aawas and Vikas Parishad, Violation of Environment Rules, National Green TribunalUP Aawas and Vikas Parishad, Violation of Environment Rules, National Green Tribunal

यूपी में चार हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर जुर्माना

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पर्यावरण नियमों की धज्जियां उड़ाने के लिए उत्तर प्रदेश आवास और विकास परिषद समेत गाजियाबाद जिले में 4 आवास परियोजनाओं पर कुल 50 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। NGT चार परियोजना प्रस्तावकों (PP), उत्तर प्रदेश आवास और विकास परिषद (UPAVP), प्रतीक रियल्टर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एपेक्स हाइट्स प्राइवेट लिमिटेड और गौर एंड संस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्माण परियोजनाओं के विकास में पर्यावरणीय मानदंडों के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था।

नियमों का हुआ उल्लंघन

याचिका के अनुसार, प्रमुख उल्लंघनों में वृक्षारोपण और सीवेज ट्रिटमेंट प्लांट्स की अपर्याप्तता शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य को लगातार नुकसान हो रहा है। चेयरपर्सन जस्टिस एके गोयल की बैंच ने प्रतिद्वंद्वी और ज्वाइंट कमिटी (राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और गाजियाबाद के जिला मजिस्ट्रेट को ट्रिब्यूनल द्वारा पूर्व में गठित) की रिपोर्ट पर विचार करने पर कहा। उन्होंने कहा कि हम पाते हैं कि ऐसे उल्लंघन हैं जिन्हें दूर करने और जवाबदेही की आवश्यकता है। पर्यावरण की बहाली के लिए मुआवजे की राशि का विधिवत उपयोग करने के अलावा, प्रदूषक भुगतान सिद्धांतों पर तय करने की जरूरत है।

सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में गड़बड़ी

End Of Feed