यूपी में 'थूकना मना है', खुले में किए ये काम तो...भरना पड़ेगा जुर्माना
Thukna mana hai Abhiyan : सौन्दर्यीकरण की निरन्तरता को बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) की ओर एक ऐसी पहल की शुरुआत की गई है, जिसके तहत 23 फरवरी से 1 मार्च तक 'थूकना मना है' अभियान की शुरुआत की गई है। सार्वजनिक स्थानों में थूकने, पेशाब करने, मल त्यागने, गंदगी फैलाने पर जुर्माना भरना होगा।
यूपी में थूकना मना है अभियान, Representative image (Times of India)
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) की ओर से अनोखी पहल की है। प्रदेश में जी20 के तहत किए गए सौन्दर्यीकरण की निरन्तरता को बनाए रखने के लिए 23 फरवरी से एक मार्च तक 'थूकना मना है' अभियान की शुरुआत की गई है। स्वच्छ भारत मिशन नगरीय द्वारा संचालित इस अभियान के तहत नगर निगम आगरा और लखनऊ में किए गए सौंदर्यीकरण को खराब करने वालों से जुर्माना भी वसूला जाएगा।संबंधित खबरें
सुंदरता को खराब करने वालों पर होगी कार्रवाई
राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) उत्तर प्रदेश नेहा शर्मा द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि शहर की सुंदरता को खराब करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निदेशक नेहा शर्मा ने बताया कि राज्य के नगरों को गुड टू ग्रेट बनाने का प्रयास निरंतर चल रहा है। इसी कड़ी में उन्हें वैश्विक मापदंडों पर भी श्रेष्ठ बनाने का संकल्प लिया गया है। इस उद्देश्य से नगर निगम लखनऊ और नगर निगम आगरा में जी20 का आयोजन किया गया, जिसके अन्तर्गत जी20 कॉरिडोर का निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य किया गया था। अब उसकी निरन्तरता को बनाये रखना भी अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इसके लिए अब थूकना मना है अभियान शुरू किया जा रहा है। अभियान का प्रमुख उद्देश्य जी20 के अन्तर्गत किए गए सौन्दर्यीकरण की निरन्तरता बनाये रखना है। जिसके अन्तर्गत स्वच्छ भारत मिशन नगरीय की गाइडलाइन के मानको के अनुसार साफ-सफाई, लिटर फ्री जोन, रेड एंड येलो स्पॉट, ओपन यूरिनेशन के प्रति जीरो टॉलरेंस सुनिश्चित करना इत्यादि शामिल है।संबंधित खबरें
यूपी में सार्वजनिक स्थानों में थूकने, पेशाब करने, मल त्यागने, गंदगी फैलाने पर भरना होगा जुर्माना
उत्तर प्रदेश दोस अपशिष्ट (प्रबंधन संचालन एवं स्वच्छता) नियमावली 2021 के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, पेशाब करने, मल त्यागने समेत अन्य गंदगी करने पर जुमार्ने का भी प्रावधान किया गया है। इसमें, 6 लाख या इससे ज्यादा जनसंख्या वाले शहरों में 250 रुपये, छह लाख से कम जनसंख्या वाले नगर निगम में 150 रुपये, नगर पालिका क्षेत्र में 100 रुपये और नगर पंचायत क्षेत्र में 50 रुपये जुर्माना लागू है। आदेश में साफ किया गया है कि इस अभियान के दौरान मौके पर ही चालान भी काटा जायेगा। रेड एवं येलो स्पॉट पर थूकते हुए पकड़े जाने पर 250 रुपये का जुमार्ना वसूल किया जाएगा। इसी तरह नो गार्बेज जोन में यदि गंदगी फैलाते पकड़े जाते हैं तो आपको 250 रुपए जुमार्ना अदा करना पड़ेगा। खुले में थूकने वाले को मिस्टर या मिस पीकू का खिताब देकर जिम्मेदारी का एहसास कराया जायेगा।संबंधित खबरें
1. थूकना मना है अभियान के अन्तर्गत ऑटो यूनियन के अध्यक्ष के साथ बैठक का आयोजन एवं मुख्य मार्ग पर ऑटो रैली का आयोजन किया जाएगा।संबंधित खबरें
2. जी20 समिट कॉरिडोर के साथ-साथ सेल्फी पॉइंट्स/ अस्थायी स्मारकों के पास रइट ब्रांडिंग एवं खुले में थूकने पर जुर्माने के प्रावधान हेतु होडिर्ंग लगाई जाएंगी।संबंधित खबरें
3. रेडियो / पब्लिक एनाउन्समेंट द्वारा खुले में थूकने पर लगाये जाने वाले जुमार्ने की जानकारी दी जाएगी।संबंधित खबरें
4. पुलिस प्रशासन को उक्त अभियान के समर्थन और समन्वय स्थापित किया जाएगा।संबंधित खबरें
5. नगर विकास की बसों / स्थानीय बसों / ऑटो पर थूकने पर लगाये जाने वाले जुमार्ने का संदेश बस पैनल के माध्यम से प्रचारित किया जाएगा।संबंधित खबरें
6. स्थानीय एनजीओ को शामिल कर व्यापक जागरूकता और सार्वजनिक जुड़ाव कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।संबंधित खबरें
7. थूकना मना है अभियान के अन्तर्गत प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागियों को ई-सर्टिफिकेशन एवं टी-शर्ट वितरण किया जाएगा।संबंधित खबरें
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