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सुप्रीम कोर्ट से आजम खान को झटका, जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन मामले में याचिका खारिज

रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन को लेकर दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज क दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की ओर से दायर याचिका को खारिज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। बता दें कि सपा नेता आजम खान इस ट्र्स्ट के अध्यक्ष हैं।

Supreme Court rejects Azam Khan petitionSupreme Court rejects Azam Khan petitionSupreme Court rejects Azam Khan petition

फाइल फोटो।

Supreme Court: रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन मामले में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। दरअसल, रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन को कब्जे में लेने के यूपी सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। ये याचिका मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की ओर से दायर की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।

आजम खान हैं ट्रस्ट के अध्यक्ष

बता दें कि समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश में उसे कोई कमी नजर नहीं आ रही है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश बरकरार

इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूनिवर्सिटी बनाने के लिए अधिग्रहित की गई 450 एकड़ से ज्यादा जमीन पर सरकार के नियंत्रण का आदेश दिया था। इस आदेश को ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आज यूपी सरकार से कहा कि राज्य सरकार ये सुनिश्चित करें कि वहां पढ़ रहे करीब 300 छात्रों का दाखिला दूसरे शैक्षणिक संस्थानों में हो सके।

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