लखनऊवासी ध्यान दें.. बाइक-स्कूटर चालकों को बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल, इस दिन से लागू होगा नियम

No Helmet No Fuel: लखनऊ में दोपहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा। यह नई व्यवस्था 26 जनवरी से लागू हो जाएगी। लखनऊ के डीएम सूर्य पाल गंगवार ने पेट्रोल पंप को ने ‘हेलमेट नहीं, ईंधन नहीं’ नीति को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है।

सांकेतिक फोटो

No Helmet No Fuel in Lucknow: लखनऊ में दोपहिया वाहन चालकों के लिए अहम खबर है। अब बाइक-स्कूटर चालकों और बैकसीट पर बैठे व्यक्ति को हेलमेट लगाना जरूरी हो गया है। 26 जनवरी से दोपहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट पाए जाने पर पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हालिया निर्देशों और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने की परिवहन विभाग की पहल के मद्देनजर लखनऊ के जिलाधिकारी सूर्य पाल गंगवार ने जिले में ‘हेलमेट नहीं, ईंधन नहीं’ नीति को सख्ती से लागू करने का सोमवार को निर्देश दिया।

डीएम की ओर जारी आदेश के तहत लखनऊ में सभी पेट्रोल पंप को 26 जनवरी 2025 से दोपहिया वाहन चालकों और उनके साथ बैठी सवारी को बिना हेलमेट पाए जाने पर उन्हें ईंधन देने से मना करने का निर्देश दिया गया है। गंगवार ने कहा, “यह कदम उत्तर प्रदेश परिवहन आयुक्त की ओर से आठ जनवरी को जारी निर्देश के अनुरूप है। इस निर्देश के तहत, पेट्रोल पंप संचालकों को अपने परिसर में नयी नीति की जानकारी देने वाले साइनबोर्ड लगाने के लिए सात दिन का समय दिया गया है।”

नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई

गंगवार ने कहा, “मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-129 और उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियम, 1998 के नियम-201 के अनुसार, दोपहिया वाहन चालकों और उनके साथ बैठी सवारी के लिए बीआईएस मानकों के अनुरूप सुरक्षात्मक ‘हेडगियर’ पहनना अनिवार्य होगा। उल्लंघनकर्ताओं को मोटर वाहन अधिनियम की धारा-177 के तहत दंडित किया जाएगा।” जिलाधिकारी ने कहा कि पेट्रोल पंप संचालकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे ठीक से काम करें, ताकि दोपहिया वाहन चालकों की निगरानी की जा सके और किसी भी तरह के विवाद से बचा जा सके।

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