UP News: SC ने सुनाया अभिभावकों के हक में फैसला, स्कूलों को लौटानी होगी 15 प्रतिशत फीस
Supreme Court Decision: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के अभिभावकों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बड़ी राहत दी है। दरअसल, कोरोना काल के दौरान स्कूल प्रबंधन द्वारा मनमाने ढ़ंग से वसूले गए कुल फीस का 15 प्रतिशत फीस अभिभावकों को वापस लौटाने का आदेश दिया है।
UP News: SC ने सुनाया अभिभावकों के हक में फैसला, स्कूलों को लौटानी होगी 15 प्रतिशत फीस (फाइल फोटो)
SC Ruled In Favor Of Parents: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के अभिभावकों को बड़ी राहत दी है। दरअसल, कोरोना काल में स्कूल द्वारा पैरेंट्स से लिए गए कुल कीस का कोर्ट ने 15 प्रतिशत वापस लौटाने का फैसला छात्रों के परिजनों के हक में सुनाया है। बता दें इससे पहले मई में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को स्कूल मैनेजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। तब SC ने इलाहाबद के फैसले पर स्टे लगा दिया था, लेकिन गुरूवार की बहस के बाद कोर्ट ने यूपी के अभिभावकों के हक में फैसला सुनाया।
अभिभावकों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि स्कूल प्रबंधन को कोविड काल के दौरान साल 2020-21 के दौरान स्कूल के संसाधनों का पूरा इस्तेमाल नहीं किया गया, इसलिए अभिभावकों को राहत मिलनी ही चाहिए। अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने बताया, हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं। वहीं, गौतमबुद्ध नगर अभिभावक संघ के अध्यक्ष यतेंद्र कसाना ने कहा कि लंबी लड़ाई के बाद अभिभावकों की जीत हुई है। उन्हें न्याय मिला है।
बता दें कोरोना काल के दौरान स्कूल प्रबंधन के द्वारा जो मनमाने ढ़ंग से फीस अभिभावकों से ली गई थीं, उसके विरोध में तमाम पैरेंट्स की ओर से इलाहाबाद हाइकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थीं। दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाइकोर्ट ने साल 2020-21 में राज्य के सभी स्कूलों में ली गई फीस का कुल 15 प्रतिशत वापस लौटाने का फैसला सुनाया था, जिसके बाद स्कूल मैनेजमेंट ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | लखनऊ (cities News) की खबरों के लिए जुड़े रहे Timesnowhindi.com से | आज की ताजा खबरों (Latest Hindi News) के लिए Subscribe करें टाइम्स नाउ नवभारत YouTube चैनल
End of Article
टाइम्स नाउ नवभारत author
अक्टूबर 2017 में डिजिटल न्यूज़ की दुनिया में कदम रखने वाला टाइम्स नाउ नवभारत अपनी एक अलग पहचान बना च...और देखें
End Of Feed
© 2024 Bennett, Coleman & Company Limited