UP Nikay Chunav से जुड़ी अधिसूचना पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का योगी सरकार से जवाब तलब
UP Nikay Chunav: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को आगामी शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और अनुसूचित जाति (एससी) की सीट के आरक्षण पर उसकी मसौदा अधिसूचना को चुनौती देने वाली अर्जी पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
यूपी निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार से पूछे सवाल
अभिनव त्रिपाठी नाम के एक व्यक्ति द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश प्रितिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल की पीठ ने राज्य सरकार को छह अप्रैल, 2023 तक प्राप्त सभी आपत्तियों पर कानून के मुताबिक निर्णय लेने को कहा।
अदालत ने यह निर्देश भी दिया कि यह आदेश इसी तरह के अन्य मामलों पर भी लागू होगा जिसमें आपत्तियां तय समय सीमा के भीतर दाखिल की गई हैं। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 15 मई, 2023 को करने का निर्देश दिया।
याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत से कहा कि राज्य सरकार छह अप्रैल, 2023 को शाम छह बजे तक प्राप्त सभी आपत्तियों पर निर्णय करने के लिए बाध्य है।
राज्य सरकार की ओर से पेश हुए अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने बताया कि उन्हें याचिकाकर्ता के वकील द्वारा दी गई दलील पर कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि राज्य के अधिकारी पूरे राज्य में तय समय सीमा के भीतर प्राप्त सभी आपत्तियों पर विचार करने के लिए बाध्य हैं।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | लखनऊ (cities News) की खबरों के लिए जुड़े रहे Timesnowhindi.com से | आज की ताजा खबरों (Latest Hindi News) के लिए Subscribe करें टाइम्स नाउ नवभारत YouTube चैनल
Maha Kumbh 2025: महाकुंभ में इन 7 रास्तों से आएंगे श्रद्धालु, पुलिस ने बनाया ट्रैफिक प्लान; ऐसे निकाले जाएंगे वाहन
Bijapur Naxalite Attack: शहीद जवान के मासूम बेटे ने पिता को दी अंतिम विदाई, देखने वालों की आंखे भर आईं
UP IAS Transferr: यूपी में कई IAS अधिकारियों के ट्रांसफर, कानपुर, चित्रकूट मंडल की इन्हें मिली जिम्मेदारी
यूपी में आज कोल्ड डे का अलर्ट, दिल्ली में बारिश के बाद ठंड का प्रकोप जारी
Greater Noida में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, चलती लाइन में काट लेते थे बिजली के तार
© 2025 Bennett, Coleman & Company Limited