UP Nikay Chunav: जानें कब हो सकते हैं यूपी निकाय चुनाव, ओबीसी आरक्षण पर 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला

ओबीसी आयोग की अंतिम रिपोर्ट पर अगर सुप्रीम कोर्ट सहमति जताता है, तो निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो जाएगा। माना जा रहा है कि इसके बाद मई में चुनाव कराए जा सकते हैं।

यूपी निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में 24 मार्च को होगी सुनवाई

UP Nagar Nikay Chunav 2023: उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ती जा रही है। अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं, जहां 24 मार्च को इस मामले को लेकर सुनवाई होने वाली है। दरअसल, निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण के मुद्दे की जांच के लिए गठित आयोग ने कोर्ट में अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। बता दें, शीर्ष अदालत ने चार जनवरी, 2023 को ओबीसी आरक्षण दिए बिना निकाय चुनावों पर रोक लगा दी थी।

रिपोर्ट में मिली कई विसंगतियां उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कोर्ट में पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया, आयोग ने पांच दिसंबर, 2022 को अधिसूचित निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण पर कई विसंगतियां पाई हैं और उन्हें दूर करने की सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने इस मामले को 24 मार्च को विचार के लिए रखा है।

तो निकाय चुनाव का रास्ता हो जाएगा साफ अब सुप्रीम कोर्ट अगर ओबीसी आयोग की इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लेता है और उस पर कोई आपत्ति नहीं करता है, तो जल्द ही यूपी निकाय चुनाव का रास्ता भी साफ हो जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि कोर्ट की सहमति के बाद अप्रैल में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी की जा सकती है और मई में चुनाव कराए जा सकते हैं।

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