लखनऊ में BNS की धारा 163 लागू, 12 जनवरी 2025 तक सभी तरह के धरना-प्रदर्शनों पर रोक
आगामी त्योहारों और प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए पुलिस ने निषेधाज्ञा अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 को लागू किया है।
यूपी में बीएनएस की धारा 163 लागू
Section 163 of BNS in Lucknow: उत्तर प्रदेश सरकार ने राजधानी लखनऊ में 14 नवंबर से 12 जनवरी 2025 तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS) की धारा 163 लागू कर दी है। इसके तहत कल से 12 जनवरी 2025 तक सभी तरह के धरना-प्रदर्शनों पर रोक रहेगी। राजनीतिक दलों, संगठनों के धरना प्रदर्शन पर भी रोक रहेगी।
बीएनएस की धारा 163 लागू, पहले थी धारा 144
राजधानी लखनऊ में बीएनएस की धारा 163 लागू की गई है जिसे पहले इसे धारा 144 सीआरपीसी के नाम से जाना जाता था। आगामी त्योहारों और प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए पुलिस ने निषेधाज्ञा अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 को लागू किया है।
आगामी विभिन्न महत्वपूर्ण त्यौहार कार्तिक पूर्णिमा, गुरु तेगबहादुर शहीद दिवस, क्रिसमस डे, नववर्ष, प्रतियोगी परीक्षाओं के मद्देनजर राजधानी लखनऊ में 163 धारा लागू की गई है। किसान संगठनों और प्रदर्शनकारियों द्वारा धरना प्रदर्शन से शांति व्यवस्था का पूर्णतया अनुपालन कराने के लिए 12 जनवरी 2025 तक धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी।
क्या-क्या प्रतिबंध होंगे
विभिन्न महत्वपूर्ण त्योहार, कार्यक्रम, विभिन्न प्रवेश परीक्षाएं लखनऊ में आयोजित होंगी। ऐसे में बिना अनुमति के निर्धारित धरना स्थल को छोड़कर अन्य स्थान पर किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी। साथ ही सरकारी दफ्तरों और विधानभवन के आसपास एक किलोमीटर परिधि में ड्रोन से शूटिंग, ट्रैक्टर, ट्रैक्टर-ट्राली, आदि लेकर आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
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