UP News: अब किसी भी जनपद में कराया जा सकेगा वाहनों का फिटनेस टेस्ट, योगी सरकार का अहम कदम

अभी तक जो व्यवस्था थी उसके अंतर्गत फिटनेस टेस्ट के लिए वाहन स्वामियों को फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए उसी जनपद में टेस्ट के लिए वाहन को ले जाना होता था, जहां उसकी रजिस्ट्री हुई हो। लेकिन इस संशोधन के बाद इससे प्रदेश के हजारों वाहन स्वामियों को बड़ी राहत मिलेगी।

वाहनों के फिटनेस टेस्ट को लेकर अब वाहन स्वामियों को परेशान नहीं होना पड़ेगा

मुख्य बातें
  • योगी सरकार ने यूपी मोटरयान नियमावली में किया संशोधन, अब अधिसूचना हुई जारी
  • गृह जनपद में ही फिटनेस टेस्ट की अनिवार्यता खत्म, किसी भी जनपद में मिल सकेगा प्रमाण पत्र
  • इस संशोधन के बाद प्रदेश के हजारों वाहन स्वामियों को मिलेगी बड़ी राहत

वाहनों के फिटनेस टेस्ट को लेकर अब वाहन स्वामियों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 1998 को संशोधित करते हुए प्रदेश के समस्त वाहनों को किसी भी जनपद में फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त करने की सुविधा दे दी है। शासन की ओर से इससे संबंधित अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इस संशोधन के बाद नियमावली को उत्तर प्रदेश मोटरयान (29वां संशोधन) नियमावली 2023 कहा जाएगा।

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