UP Strike: उत्तर प्रदेश में हड़ताल करना मतलब गिरफ्तार होना! योगी सरकार ने छह महीने के लिए लगाई स्ट्राइक पर पाबंदी
UP Strike: राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार उत्तर प्रदेश में अगले छह माह के लिए किसी भी तरह की हड़ताल पर पाबंदी है। यह नियम राज्य सरकार के अधीन सरकारी विभागों, निगम और प्राधिकरण विभाग पर लागू रहेगा।
उत्तर प्रदेश में हड़ताल पर पाबंदी
UP Strike: उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन के बीच योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब यूपी में हड़ताल करने पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यूपी सरकार ने छह महीने के लिए राज्य में हड़ताल पर पाबंदी लगा दी है। इसका उल्लंघन करने वाले पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अपर मुख्य सचिव डॉ. देवेश चतुर्वेदी ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इस दौरान सरकारी विभागों, अर्द्घसरकारी विभागों, निगमों और प्राधिकरणों में हड़ताल पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य सरकार ने लोकहित में यह फैसला लिया है।
एस्मा के तहत गिरफ्तारी
राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार उत्तर प्रदेश में अगले छह माह के लिए किसी भी तरह की हड़ताल पर पाबंदी है। यह नियम राज्य सरकार के अधीन सरकारी विभागों, निगम और प्राधिकरण विभाग पर लागू रहेगा। अगर कोई कर्मचारी इस अवधि के दौरान हड़ताल करता है, तो उसके खिलाफ एस्मा के तहत कार्रवाई की जाएगी और उन्हें बिना वारंट गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
पहले भी लगी थी हड़ताल पर रोक
इससे पहले योगी सरकार ने 2023 में छह महीने तक के लिए हड़ताल पर रोक लगाई थी। उस समय सरकार ने बिजली विभाग के कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने के कारण फैसला लिया था। इस दौरान जो भी कर्मचारी हड़ताल पर गए थे, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी।
सरकार के पास अधिकार
उत्तर प्रदेश एशेंसियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट (एस्मा) के तहत सरकार के पास अधिकार है, जिसे लागू करके कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगा सकती है। इसमें बिना वारंट के हड़तालियों की गिरफ्तारी की जा सकती है।
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