Maharajganj News: दुष्कर्म के मामले में अदालत ने सुनाई 20 साल की सजा, आरोपी ने किशोरी को अगवा करके किया था रेप

महाराजगंज जिले की एक अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक आरोपी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। आरोपी ने 2019 में किशोरी का अपहरण कर लिया था और उसके साथ रेप किया था। जिसके बाद पीड़िता के पिता ने आरोपी के खिलाफ केस किया था।

रेप के आरोपी को 20 साल की सजा (फोटो साभार - ट्विटर)

Maharajganj News: उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले की एक अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले में एक व्यक्ति को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। अपर पुलिस अधीक्षक आतिश कुमार सिंह ने बताया कि अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश विनय कुमार सिंह की अदालत ने मंगलवार को अरुण नामक व्यक्ति को दोषी ठहराया और उस पर 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म किया

अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह ने बताया कि अरुण ने 12 जून 2019 को जिले के घुघली थाना क्षेत्र के एक गांव से 15 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के पिता की शिकायत के आधार पर आरोपी पर केस दर्ज किया गया। जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई थी। इसी मामले में अदालत में सुनवाई चल रही थी।

इन धाराओं में केस दर्ज था

पुलिस ने बताया कि अरुण के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 363 (अपहरण), 376 (दुष्कर्म), यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉस्को) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। अधिवक्ता सिंह ने बताया कि पुलिस जांच के बाद अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था और इसी मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया और 20 वर्ष की सजा सुनाई।

End of Article
Follow Us:
End Of Feed