मध्य प्रदेश के इस शहर में मांस-मछली की ब्रिकी पर 7 अप्रैल तक रोक, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई
Meat Sale Ban for Nine Days: मां शारदा की नगरी मैहर में नवरात्रि के दौरान नॉनवेज की बिक्री नहीं होगी। जिला प्रशासन ने 30 मार्च से 7 अप्रैल तक चलने वाले चैत्र नवरात्रि के मद्देनजर श्रद्धालुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मांस, मछली और अंडे की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है।

मीट की ब्रिकी पर रोक
Meat Sale Ban for Nine Days: मां शारदा की नगरी मैहर में नवरात्रि के दौरान नॉनवेज की बिक्री नहीं होगी। जिला प्रशासन ने 30 मार्च से 7 अप्रैल तक चलने वाले चैत्र नवरात्रि के मद्देनजर श्रद्धालुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मांस, मछली और अंडे की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है।
एसडीएम विकास सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा कि नवरात्रि के दौरान धार्मिक पवित्रता बनाए रखने और श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान करने के लिए यह प्रतिबंध लगाया गया है। इस दौरान शहर में किसी भी स्थान पर मांस, मछली और अंडे की बिक्री नहीं की जाएगी।
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नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
एक बयान में कहा गया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह भी आदेशित किया गया कि इस आदेश की सूचना ध्वनि विस्तारक यंत्र से उपरोक्त संबंधित क्षेत्र में दी जाए एवं आदेश की एक प्रति कार्यालयीन नोटिस बोर्ड पर पुलिस थाना एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा किए जाएंगे।
देवास में मांसाहार व्यवसाय पर प्रतिबंध
देवास नगर निगम की महापौर गीता अग्रवाल द्वारा जारी एक आदेश के मुताबिक चैत्र नवरात्र के पर्व पर शहर और बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं के दृष्टिगत 30 मार्च रविवार से 6 अप्रैल को राम नवमी के दिन तक देवास शहर में मटन, चिकन, मछली, और अंडे का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
महापौर ने बताया कि मां तुलजा भवानी एवं मां चामुण्डा टेकरी के प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र में नवरात्र में शहर और शहर के बाहर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शनार्थ आते हैं। उनकी भावनाओं के अनुरूप और धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए शहर के सम्पूर्ण व्यवसायिक प्रतिष्ठान, दुकानें, और होटलों पर मांस, मछली और अंडे के विक्रय को प्रतिबंधित किया गया है।
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