दिल्ली मेट्रो में दो बोतल शराब ले जाने की इजाजत, लेकिन नोएडा-ग्रेटर नोएडा और NCR वाले सावधान! नियम जान लें
दिल्ली मेट्रो में पिछले साल जून से ही 2 बंद बोतल शराब लेकर जाने की इजाजत है। लेकिन इसको लेकर DMRC ने अब स्पष्ट कर दिया है कि भले ही मेट्रो में दो बोतल ले जाने की छूट हो, लेकिन जिस राज्य में जा रहे हैं, आपको नियम उसी राज्य के मानने होंगे।
दिल्ली मेट्रो में दो बोतल शराब ले जाने की इजाजत
हरियाणा में सस्ती है शराब
दिल्ली मेट्रो में दो सील बंद बोतल शराब ले जाने की इजाजत के बाद दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा में रहने वाले लोग गुरुग्राम या फरीदाबाद से सस्ती शराब लेकर मेट्रो में सफर कर सकते हैं। लेकिन इस दौरान उन्हें मेट्रो के जरिए दिल्ली और फिर उत्तर प्रदेश में जाना होगा। ऐसे में जिस शराब की बोतल को वह हरियाणा से लेकर आ रहे हैं, उसकी एक्साइज ड्यूटी हरियाणा में चुकाई गई है। इसलिए उसे दिल्ली, उत्तर प्रदेश या किसी भी अन्य प्रदेश में ले जाने की इजाजत नहीं होती है। अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो शराब की बोतल जब्त होने के साथ ही आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।अब तक कंफ्यूजन क्यों?
DMRC ने दिल्ली मेट्रो में दो बंद बोतल शराब ले जाने की इजाजत तो दे दी। लेकिन दिल्ली मेट्रो का विस्तार दिल्ली के अलावा हरियाणा में फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और गुड़गांव तक है, जबकि उत्तर प्रदेश में नोएडा और गाजियाबाद भी दिल्ली मेट्रो जाती है। ऐसे में तीन राज्यों के बीच मेट्रो चलने की वजह से यह कंफ्यूजन था। मेट्रो ने दो बोतल शराब ले जाने की जो इजाजत दी है, उसका लाभ आप एक ही राज्य में मतलब दिल्ली के एक कोने से किसी भी अन्य कोने में ले जाने, गाजियाबाद से नोएडा, नोएडा से गाजियाबाद, फरीदाबाद से गुरुग्राम, गुरुग्राम से फरीदाबाद के लिए उठा सकते हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की अपनी-अपनी एक्साइज पॉलिसी हैं और कंपनियां अलग-अलग एक्साइज ड्यूटी इन राज्यों में चुकाती हैं।जिस राज्य में जा रहे वहांं के नियम लागू होंगे
दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने साफ किया है कि एक राज्य से दूसरे में शराब ले जाने पर उसी राज्य के आबकारी नियम लागू होंगे। एक वरिष्ठ आबकारी अधिकारी ने बताया कि आबकारी नियमों के अनुसार रम, वोडका और विस्की की सिर्फ एक बोतल ही एक राज्य से दूसरे में लेकर जा सकते हैं। DMRC के प्रिंसिपल एग्जक्यूटिव डायरेक्टर अनुज दयाल का कहना है कि हम यह बात नहीं कर रहे कि कितनी बोतल की इजाजत है। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के जो भी आबकारी नियम हैं वह लागू होंगे। यात्रियों से उम्मीद की जाती है कि वह एक राज्य से दूसरे में जाने पर वहां के आबकारी नियमों का पालन करें।खबरों की दुनिया में लगभग 19 साल हो गए। साल 2005-2006 में माखनलाल चतुर्वेदी युनिवर्सिटी से PG डिप्लोमा करने के बाद मीडिया जगत में दस्तक दी। कई अखबार...और देखें
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