दिल्ली मेट्रो में दो बोतल शराब ले जाने की इजाजत, लेकिन नोएडा-ग्रेटर नोएडा और NCR वाले सावधान! नियम जान लें

दिल्ली मेट्रो में पिछले साल जून से ही 2 बंद बोतल शराब लेकर जाने की इजाजत है। लेकिन इसको लेकर DMRC ने अब स्पष्ट कर दिया है कि भले ही मेट्रो में दो बोतल ले जाने की छूट हो, लेकिन जिस राज्य में जा रहे हैं, आपको नियम उसी राज्य के मानने होंगे।

दिल्ली मेट्रो में दो बोतल शराब ले जाने की इजाजत

Liquor Bottle Rules in Delhi Metro: दिल्ली मेट्रो में दो बोतल शराब (सील बंद) लेकर जाने की इजाजत है। पहले DMRC ने मेट्रो में शराब ले जाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई हुई थी। सिर्फ एयरपोर्ट लाइन (Airport Line) पर ही एक बोतल शराब लेकर जाने की इजाजत थी। लेकिन पिछले साल जून से मेट्रो में दो बोतल शराब (2 Bottle Liquor in Delhi Metro) ले जाने की इजाजत मिल गई थी। इसके बाद शराब पीने के शौकीनों की मौज हो गई, क्योंकि अब वह दिल्ली और गुड़गांव से सस्ती शराब लेकर दूसरे शहरों में मेट्रो से जा सकते थे। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो सावधान! क्योंकि दिल्ली मेट्रो ने अब इसको लेकर तस्वीर साफ कर दी है। हालांकि, दिल्ली मेट्रो में अब भी आप दो बोतल शराब लेकर जा सकते हैं। लेकिन आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि एक राज्य से दूसरे राज्य में शराब ले जाने की कानूनी इजाजत नहीं है। ऐसा करना आपके लिए मुसीबत बन सकता है।

दरअसर शराब को लेकर हर राज्य में अलग नियम हैं, टैक्स भी अलग-अलग हैं। उदाहरण के लिए अगर आप दिल्ली से शराब लेकर नोएडा या ग्रेटर नोएडा आते हैं तो यह गैरकानूनी है। क्योंकि जिस शराब को आप लेकर आएंगे उसका टैक्स दिल्ली में चुकाया गया होगा, उत्तर प्रदेश में नहीं। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि शराब की बोतलों में साफ तौर पर राज्य का नाम लिखा होता है, जिसमें उसे खरीदा और बेचा जा सकता है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने साफ कर दिया है कि मेट्रो में सील बंद बोतल ले जाने की इजाजत है, लेकिन आपको एक राज्य से दूसरे में जाने पर एक्साइज ड्यूटी से जुड़े कानूनों के उल्लंघन के प्रति सतर्क रहना चाहिए।

हरियाणा में सस्ती है शराबदिल्ली मेट्रो में दो सील बंद बोतल शराब ले जाने की इजाजत के बाद दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा में रहने वाले लोग गुरुग्राम या फरीदाबाद से सस्ती शराब लेकर मेट्रो में सफर कर सकते हैं। लेकिन इस दौरान उन्हें मेट्रो के जरिए दिल्ली और फिर उत्तर प्रदेश में जाना होगा। ऐसे में जिस शराब की बोतल को वह हरियाणा से लेकर आ रहे हैं, उसकी एक्साइज ड्यूटी हरियाणा में चुकाई गई है। इसलिए उसे दिल्ली, उत्तर प्रदेश या किसी भी अन्य प्रदेश में ले जाने की इजाजत नहीं होती है। अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो शराब की बोतल जब्त होने के साथ ही आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।

अब तक कंफ्यूजन क्यों?DMRC ने दिल्ली मेट्रो में दो बंद बोतल शराब ले जाने की इजाजत तो दे दी। लेकिन दिल्ली मेट्रो का विस्तार दिल्ली के अलावा हरियाणा में फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और गुड़गांव तक है, जबकि उत्तर प्रदेश में नोएडा और गाजियाबाद भी दिल्ली मेट्रो जाती है। ऐसे में तीन राज्यों के बीच मेट्रो चलने की वजह से यह कंफ्यूजन था। मेट्रो ने दो बोतल शराब ले जाने की जो इजाजत दी है, उसका लाभ आप एक ही राज्य में मतलब दिल्ली के एक कोने से किसी भी अन्य कोने में ले जाने, गाजियाबाद से नोएडा, नोएडा से गाजियाबाद, फरीदाबाद से गुरुग्राम, गुरुग्राम से फरीदाबाद के लिए उठा सकते हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की अपनी-अपनी एक्साइज पॉलिसी हैं और कंपनियां अलग-अलग एक्साइज ड्यूटी इन राज्यों में चुकाती हैं।

जिस राज्य में जा रहे वहांं के नियम लागू होंगेदिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने साफ किया है कि एक राज्य से दूसरे में शराब ले जाने पर उसी राज्य के आबकारी नियम लागू होंगे। एक वरिष्ठ आबकारी अधिकारी ने बताया कि आबकारी नियमों के अनुसार रम, वोडका और विस्की की सिर्फ एक बोतल ही एक राज्य से दूसरे में लेकर जा सकते हैं। DMRC के प्रिंसिपल एग्जक्यूटिव डायरेक्टर अनुज दयाल का कहना है कि हम यह बात नहीं कर रहे कि कितनी बोतल की इजाजत है। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के जो भी आबकारी नियम हैं वह लागू होंगे। यात्रियों से उम्मीद की जाती है कि वह एक राज्य से दूसरे में जाने पर वहां के आबकारी नियमों का पालन करें।

अनुज दयाल ने कहा, उदाहरण के लिए अगर आप दिल्ली से नोएडा जाने के लिए मेट्रो में चढ़ते हैं और मेट्रो में दो बोतल ले जाने की इजाजत है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में किसी भी अन्य राज्य से एक ही बोतल लाने की इजाजत है तो आपको एक ही बोतल लेकर मेट्रो में सफर करना चाहिए। इसका मेट्रो में दो बोतल ले जाने की इजाजत से कोई लेना-देना नहीं है।

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