एंटीलिया विस्फोटक मामला : एनआईए ने अदालत में कहा, मुकेश और नीता अंबानी डर गए थे
2021 की इस घटना में कई चौंकाने वाले मोड़ आए थे जिसमें एक शख्स की हत्या भी शामिल थी।
कारोबारी मनसुख हिरेन की हत्या हुई थी
एनआईए ने फरवरी 2021 की इस घटना और उसके बाद कारोबारी मनसुख हिरेन की हत्या से जुड़े मामलों में मुख्य आरोपी एवं निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की जमानत याचिका का विरोध करते हुए एक हलफनामा दाखिल किया। एनआईए ने अदालत को बताया कि इस घटना के बाद मुकेश अंबानी और नीता अंबानी डर गए थे और गंभीर परिस्थितियों को देखते हुए गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून लागू किया गया।
एजेंसी ने कहा कि वाजे और अन्य आरोपियों ने देश में लोगों के बीच आतंक पैदा करने के लिए यह साजिश रची। एजेंसी ने कहा कि यह अपराध पुलिस अधिकारियों ने किया जिनसे कानून की रक्षा करने की उम्मीद की जाती है।
क्या है मामला
उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास एंटीलिया के पास 25 फरवरी 2001 को एक एसयूवी मिली थी, जिसमें विस्फोटक रखा हुआ था। यह एसयूवी व्यवसायी मनसुख हिरेन की थी, जो पिछले साल पांच मार्च को ठाणे में मृत मिले थे। इस मामले में पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा को भी गिरफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ आरोप थे कि उन्होंने मनसुख हिरेन की हत्या में अपने पूर्व सहयोगी वाजे की मदद की थी।
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