बीवी से मांगें 4 लाख और एक कार, मांग पूरी न करने पर दिया तीन तलाक, पति के खिलाफ केस दर्ज
ठाणें में एक महिला ने आरोप लगाया है कि उसके पति ने उससे चार लाख रुपये या एक कार की मांग की। लेकिन मांगे पूरी न करने पर पति ने उसकी पिटाई की और अंजाम भुगतने की धमकी भी दी। पुलिस ने महिला के पति और परिवार के चार सदस्यों पर केस दर्ज कर लिया है।
सांकेतिक फोटो
Triple Talaq in Thane: ठाणे पुलिस ने चार लाख रुपये के लिए पत्नी को परेशान करने और उसे तीन बार तलाक कह कर संबंध विच्छेद करने के आरोप में एक व्यक्ति और उसके परिवार के चार अन्य सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। शिकायतकर्ता महिला (33) एक वकील है जो वर्तमान में महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी इलाके में रहती है।
मारपीट करने और धमकी देने का आरोप
शांति नगर पुलिस थाने के अधिकारी ने बताया कि महिला इस साल जनवरी से जुलाई के बीच जब नागपुर स्थित अपने ससुराल में रह रही थी तब आरोपियों ने उससे कथित तौर पर चार लाख रुपये या एक कार की मांग की। उन्होंने बताया कि जब महिला आरोपियों की मांगें पूरी नहीं कर सकी तो उन्होंने उसकी कथित तौर पर पिटाई की और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि बाद में महिला के पति ने उसे तीन बार तलाक कहा और रिश्ता खत्म कर दिया।
ये भी पढ़ें - MP Airport List: मध्य प्रदेश में हैं इतने एयरपोर्ट, इन देशों के लिए मिलती है सीधी फ्लाइट; भारतीय शहरों तक सीधी कनेक्टिविटी
इन धाराओं में मामला दर्ज
पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर शनिवार को उसके पति, सास और उनके परिवार के तीन अन्य सदस्यों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 85 (किसी महिला के पति या पति के रिश्तेदार द्वारा उसके साथ क्रूरता करना), 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) और 351(2) (आपराधिक धमकी देना) के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों पर मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।
(इनपुट - भाषा)
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) पढ़ें हिंदी में और देखें छोटी बड़ी सभी न्यूज़ Times Now Navbharat Live TV पर। मुंबई (Cities News) अपडेट और चुनाव (Elections) की ताजा समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से।
पूजा सितंबर 2023 से Timesnowhindi.com से जुड़ी हुई हैं। यहां बतौर कॉपी एडिटर सिटी न्यूज, मेट्रो- रेल...और देखें
© 2024 Bennett, Coleman & Company Limited