Thane News: खुदखुशी के 19 साल पुराने मामले में पति बरी, पत्नी के घरवालों ने लगाया था उकसाने का आरोप

Thane News: महाराष्ट्र में पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के 2005 के एक मामले में आरोपी पति को बरी कर दिया गया। कोर्ट न ये कहते हुए मामले बरी किया कि पिछले 15 सालों से उसका कुछ पता नहीं चल पाया है। साथ ही इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उसने महिला को आत्महत्या के लिए उकसाया या मजबूर किया-

प्रतीकात्मक तस्वीर

Thane News: महाराष्ट्र में ठाणे के अदालत ने पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के 2005 के एक मामले में आरोपी पति को बरी कर दिया। पति को इस बात पर गौर करते हुए बरी कर दिया कि पिछले 15 सालों से उसका कुछ पता नहीं चल पाया है। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उसने महिला को आत्महत्या के लिए उकसाया या मजबूर किया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पीआर अष्टुरकर ने तीन दिसंबर को पारित आदेश में कहा कि आरोपी की मौजूदगी की उम्मीद में मामले को लटकाए रखना अनावश्यक होगा।

आरोपी के दो बच्चे भी थे

आदेश की एक प्रति बुधवार को उपलब्ध कराई गई। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी परशुराम संगनबसप्पा कोंडगुले के खिलाफ आरोपों को साबित करने में नाकाम रहा, इसलिए उसे संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए और बरी किया जाना चाहिए। अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि महाराष्ट्र के ठाणे जिले के अंबरनाथ इलाके के निवासी आरोपी की शादी नीलावती से हुई थी और उनके दो बच्चे थे। आरोपी शराब पीने का आदी था, जिसके कारण दंपति के बीच अक्सर विवाद होता रहता था।

End Of Feed