Maharashtra News: IPL पर सट्टा लगाने वाले गैंग का खुलासा, होटल में छापेमारी के दौरान तीन लोग गिरफ्तार

ठाणे में आईपीएल पर सट्टा लगाने वाले गैंग का खुलासा हुआ है। पुलिस ने भिवंडी के एक होटल से ‘रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु’ और ‘सनराइजर्स हैदराबाद’ के बीच जारी आईपीएल मैच पर सट्टा लगाते हुए तीन लोगों को पकड़ा है।

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IPL पर सट्टे लगाने वाले गिरोह का खुलासा (सांकेतिक फोटो)

तस्वीर साभार : भाषा

Maharashtra News: ठाणे की पुलिस ने भिवंडी के एक होटल में छापेमारी कर इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) पर सट्टा लगाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया और तीन लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस उपायुक्त शिवराज पाटिल ने शुक्रवार शाम को कहा, ‘‘ इस अभियान को ठाणे पुलिस की अपराध शाखा के विशेष कार्य बल और उगाही-निरोधक प्रकोष्ठ के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से 25 अप्रैल को अंजाम दिया गया।’’ उन्होंने बताया कि इस गिरोह के एक अन्य सदस्य की तलाश की जा रही है। वह छत्तीसगढ़ से गिरोह को संचालित करता था।

सट्टा लगाते पकड़े गए आरोपी

पुलिस उपायुक्त ने कहा, ‘‘ पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग आईपीएल क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाने के लिए लोगों को फुसला रहे हैं। सूचना के आधार पर गुरुवार शाम 7:30 बजे से 11 बजे के बीच भिवंडी के कोनगांव गांव के एक होटल में छापे मारे गए।’’ तीनों आरोपियों को ‘रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु’ और ‘सनराइजर्स हैदराबाद’ के बीच जारी मैच पर सट्टा लगाते हुए पकड़ा गया। अधिकारी ने कहा कि वे मोबाइल ऐप का उपयोग कर रहे थे और उन्होंने लोगों से कुल 11,86,811 रुपये वसूल किए थे। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में मौजूद चौथे आरोपी ने सट्टेबाजी के जरिए लोगों से 7,03,000 रुपये वसूल किए।

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12 फोन और एक टैबलेट-लैपटॉप बरामद

पाटिल ने कहा, ‘‘ तीनों ने फर्जी दस्तावेज से सिम कार्ड हासिल किए थे। छापेमारी के दौरान पुलिस ने उनके पास से 12 मोबाइल फोन, एक टैबलेट और एक लैपटॉप जब्त किया, जिनकी कुल कीमत 1.97 लाख रुपये है।’’ सहायक पुलिस आयुक्त शेखर बागडे ने बताया कि पुलिस ने चौथे आरोपी को पकड़ने के लिए एक अभियान शुरू किया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शन्नू ललित बेरिवाल (31), रजत बाबुला शर्मा (30) और विजय सीताराम देवगन (40) के रूप में हुई है। अधिकारी ने बताया कि कोनगांव पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 (धोखाधड़ी), 465, 467, 468, 471 (सभी जालसाजी से संबंधित है) और 34 (साझा इरादा) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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