नहीं हो सकता महाराष्ट्र बंद, बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश से बैकफुट पर विपक्ष, कांग्रेस बोली- काली पट्टी बांधकर करेंगे विरोध

शरद पवार ने कोर्ट के फैसले के बाद बंद को वापस लेने की बात कही है। उन्होंने कहा कि बदलापुर स्कूल में हुई शर्मनाक घटना को लेकर जबरदस्त रोष है और लोगों के गुस्से की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए बंद का आह्वान किया गया था।

कल महाराष्ट्र बंद नहीं

मुख्य बातें
  • विपक्ष ने 24 अगस्त को बुलाया था महाराष्ट्र बंद
  • उद्धव ठाकरे ने की थी बंद की घोषणा
  • बंद की घोषणा के बाद अब कोर्ट का फैसला
बॉम्बे हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद कल होने वाले महाराष्ट्र बंद स्थगित हो गया है। विपक्षी पार्टियों को इस आदेश से बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र में शिवसेना (उद्धव गुट), एनसीपी (शरद गुट) और कांग्रेस ने बदलापुर में एक स्कूल में चार वर्षीय दो बच्चियों के कथित यौन उत्पीड़न के विरोध में बंद बुलाया था। जिसे अब वापस लिया जा रहा है।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सभी राजनीतिक दलों और व्यक्तियों को महाराष्ट्र बंद का आह्वान करने या इसका आयोजन करने से रोक दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सभी अधिकारियों को बॉम्बे हाई कोर्ट के बीजी देशमुख बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में आदेशों को लागू करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली खंडपीठ ने विपक्षी दलों को भी नोटिस जारी किया है जो याचिकाओं के प्रतिवादी हैं और जिन्होंने कल महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया था। अदालत ने आदेश दिया है कि सभी दलों को अगले आदेश तक बंद की कार्यवाही से रोक दिया जाता है।
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