Mothers Name on Documents: महाराष्ट्र सरकार ने दी मांओं को सौगात, आधार कार्ड समेत सरकारी डॉक्यूमेंट्स पर मां का नाम जरूरी
Mothers Name on Govt Documents: महाराष्ट्र सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में बड़ा फैसला लिया है। जिसके तहत सरकारी दस्तावेजों पर मां का नाम होना भी अनिवार्य कर दिया गया है। यह फैसला 1 जनवरी 2024 से लागू होगा।
सरकारी डॉक्यूमेंट्स में अब होगा मां का नाम
Mothers Name on Govt Documents: इस साल मदर्स डे से पहले महाराष्ट्र सरकार ने मांओं को तोहफा दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सभी सरकारी डॉक्यूमेंट्स पर मां का नाम अनिवार्य कर दिया है। इसके तहत बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल मार्कशीट-सर्टिफिकेट्स, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेट्स, पैन कार्ड, आधार कार्ड आदि दस्तावेजों पर मां का नाम होना अनिवार्य होगा। महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को कैबिनेट मीटिंग में यह अहम फैसला लिया है। इस फैसले को 1 मई 2024 से लागू किया जाएगा।
'एक्स' पर साझा की जानकारी
महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' के माध्यम से इस फैसले की जानकारी दी। एक्स पर अपनी पोस्ट में उन्होंने एक फोटो भी शेयर की, जिसमें सीएम और उपमुख्यमंत्री के हाथ में अपनी माता के नाम के साथ वाली नेम प्लेट है। महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले के अनुसार राज्य में जो बच्चे 1 मई 2014 या उसके बाद पैदा हुए हैं, उन्हें अपना पहला नाम, फिर मां का पहला नाम, इसके बाद पिता नाम और सरनेम बताना होगा। जो महिलाएं विवाहित हैं उनके नाम को लेकर कोई बदलाव नहीं किया गया है। विवाहित महिलाओं के नाम के बाद उनके पति का पहला नाम और सरनेम लिखने की व्यवस्था में आगे भी जारी रहेगी।
1 मई या उसके बाद पैदा होने वाले बच्चों के नाम
सरकार के अनुसार जो बच्चे 1 मई 2024 या उसके बाद पैदा होने वाले हैं, उनके स्कूल और परीक्षा प्रमाण पत्र, पे स्लिप, रेवेन्यू डॉक्यूमेंट के लिए अपना नाम इस नए फॉर्मेट में रजिस्टर करना होगा। सरकार बच्चों के जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन में भी मां का नाम शामिल करने की योजना बना रही है। इसके लिए हेल्थ डिपार्टमेंट को केंद्र सरकार से बातचीत करने के लिए कहा गया है। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम फैसला दिया है, जिसमें स्टूडेट्स के दस्तावेजों में पिता के साथ मां का नाम होना भी जरूरी बताया गया है।
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