Mumbai Air Pollution: 'दिवाली पर मुंबई में रात 8 से 10 जलेंगे पटाखे' बॉम्बे हाइकोर्ट ने समयसीमा में फिर किया बदलाव

बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अपने पहले के आदेश में संशोधन किया और कहा कि वायु प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए दिवाली के दौरान पटाखे केवल रात 8 बजे से 10 बजे के बीच ही फोड़े जा सकते हैं।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिवाली के दौरान पटाखे फोड़ने का समय घटाकर दो घंटे कर दिया है

Mumbai News: बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिवाली के दौरान पटाखे फोड़ने का समय घटाकर दो घंटे कर दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अपने पहले के आदेश में संशोधन किया और कहा कि वायु प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए दिवाली के दौरान पटाखे केवल रात 8 बजे से 10 बजे के बीच ही फोड़े जा सकते हैं।

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शुक्रवार को सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि मुंबई में पटाखे फोड़ने में गिरावट देखी जा रही है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय ने कहा, "आइए दिल्ली न बनें। आइए मुंबईवासी बने रहें।" पीठ ने कहा कि शहर के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) खराब बना हुआ है। अदालत ने कहा, "हम एक आपातकालीन और गंभीर स्थिति में हैं। बहुत सारे प्रयास किए गए हैं, लेकिन शायद कुछ और करने की जरूरत है।"

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