Mumbai: 3 नाबालिग लड़कों की पिटाई के आरोपी को मिली जमानत, जानिए पूरा मामला

मुंबई हाई कोर्ट ने 3 नाबालिगों की पिटाई करने वाले आरोपी को जमानत दे दी है। आरोपी को साल 2021 में में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत मारपीट और आपराधिक धमकी के साथ-साथ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

प्रतिकात्मक तस्वीर

मुख्य बातें
  • नाबालिगों से पिटाई के आरोपी को जमानत
  • चमड़े की बेल्ट से नाबालिगों की पिटाई
  • कोर्ट ने कहा- यौन संबंध का नहीं था इरादा

Mumbai: मुंबई हाई कोर्ट ने चोरी के शक में तीन नाबालिग लड़कों की बेरहमी से पिटाई करने वाले 33 साल के एक व्यक्ति को जमानत दे दी। पिटाई के दौरान आरोपी ने लड़कों के गुप्तांगों पर वार किया था। अदालत ने जमानत देते हुए कहा कि मामले में आरोपी की मंशा यौन संबंध बनाने की नहीं थी। न्यायमूर्ति अनिल किलोर की एकल पीठ ने 21 जून को पारित एक आदेश में कपिल टाक को जमानत दे दी। सोमवार को उपलब्ध हुए आदेश के मुताबिक, पीठ ने कहा,''प्राथमिकी पढ़ने और प्राथमिकी में आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को देखने के बाद, प्रथम दृष्टया ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया, जिससे यह पता चले कि अपराधी का यौन संबंध बनाने का कोई इरादा था।''
नाबालिगों की चमड़े की बेल्ट से पिटाई
टाक को वर्ष 2021 में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत मारपीट और आपराधिक धमकी के साथ-साथ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। टाक और अन्य आरोपियों ने तीन नाबालिगों को कथित तौर पर निर्वस्त्र कर दिया और चमड़े की बेल्ट से उनकी पिटाई की। इतना ही नहीं आरोपी ने नाबालिग लड़कों का यौन उत्पीड़न भी किया। टाक पर घटना का वीडियो मोबाइल फोन में रिकॉर्ड करने का भी आरोप है।
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