Mumbai News: टीचर या हैवान? न पूरा किया होम वर्क तो ई-लाइटर से दे दी चोट! केस
Mumbai Crime News: मुंबई में वाशी में एक महिला टीचर की बर्बरता देखने को मिली है, जिसमें अपने 8 साल के छात्र को लाइटर से जलाया है। पीड़ित छात्र ने होमवर्क को रिवाइज नहीं किया था। ऐसे में सजा के तौर पर टीचर ने उसे लाइटर से जलाया जिससे उसे बाएं हाथ पर फफोला पड़ गया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।
टीचर ने छात्र को जलाया (प्रतीकात्मक तस्वीर)
मुख्य बातें
- वाशी में एक महिला टीचर की बर्बरता देखने को मिली है
- टीचर ने अपने 8 साल के छात्र को लाइटर से जलाया
- छात्र के बाएं हाथ पर फफोला पड़ गया
Mumbai Crime News: छात्र और टीचर का रिश्ता बेहद खास होता है। एक टीचर अपने छात्र को किताबी अध्ययन के अलावा जिंदगी का भी अध्ययन करवाता है, लेकिन बीते कुछ वक्त से बहुत से टीचर का हैवानी चेहरा देखने को मिल रहा है, जो छोटी-छोटी बात पर छात्रों के साथ बर्बरता दिखा रहे हैं। ताजा मामला मुंबई के वाशी का है, जहां एक महिला टीचर अपने एक छात्र के साथ बेरहमी से बर्ताव करती दिखाई दी है। पुलिस ने आरोपी टीचर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया है कि, आठ साल के बच्चे को सजा के तौर पर कथित रूप से ई-लाइटर से जलाने पर एक महिला टीचर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया है कि, लाइटर से जलने से छात्र के बाएं हाथ में फफोला पड़ गया है। आरोपी टीचर की पहचान सोनी के तौर पर हुई है।
होमवर्क को रिवाइज नहीं करने पर दी सजा
वाशी पुलिस के मुताबिक, 35 साल की महिला टीचर ने गुरुवार की शाम अपने आठ साल के छात्र को उस वक्त दर्दनाक सजा दी, जब उसने होमवर्क को रिवाइज नहीं किया था। वाशी के सेक्टर-3 में रहने वाला तीसरी कक्षा का पीड़ित छात्र पिछले चार महीनों से अपने घर के बगल की बिल्डिंग में निजी ट्यूशन ले रहा था। घर वापस आने के बाद आठ वर्षीय छात्र ने अपने माता-पिता को घटना के बारे में बताया लेकिन उन्होंने इसे अनसुना कर दिया। हालांकि, रविवार को लड़के के बाएं हाथ में एक छोटा सा फफोला बन गया, जिसके बाद माता-पिता टीचर से भिड़ गए।
माता-पिता ने करवाया केस दर्ज
ऐसे में टीचर ने परिवार से माफी मांगी और कहा कि, उसका इरादा केवल लड़के को चेतावनी देना था कि अगर उसने पढ़ाई नहीं की तो उसे सजा मिलेगी। हालांकि पीड़ित छात्र के माता-पिता ने उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने आरोपी टीचर के खिलाफ आईपीसी की धारा 324 (स्वेच्छा से खतरनाक हथियारों या साधनों से चोट पहुंचाना) और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 75 (बच्चे के प्रति क्रूरता) के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच शुरू कर दी है।
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