Mumbai: हत्या के आरोप में दोषी को आजीवन कारावास, लगाया 13 हजार का जुर्माना, जानें पूरा मामला
मामूली विवाद में आरोपी के अपने पड़ोसी की हत्या करने और उसकी पत्नी को घायल करने के अपराध में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही 13 हजार का जुर्माना भी लगाया गाया है-जानिए क्या है पूरा मामला-
प्रतिकात्मक तस्वीर
Mumbai: जिले की एक अदालत ने पांच साल पहले एक मामूली विवाद में अपने पड़ोसी की हत्या करने और उसकी पत्नी को घायल करने के अपराध में 34 वर्षीय एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सोमवार को मुंब्रा निवासी आरोपी पंकज गल्ला गोइल को भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया। जिसके तहत उसे आजीवन सश्रम कारावास और 13,500 रुपये के जुर्माना भी लगाया गया।
आरोपी को आजीवन कारावास
मिली जानाकारी के अनुसार प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश एस बी अग्रवाल ने सोमवार को मुंब्रा निवासी आरोपी पंकज गल्ला गोइल को भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया। गोइल को आजीवन सश्रम कारावास और 13,500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। अतिरिक्त लोक अभियोजकों अनिल लाडवंजारी और जयश्री कोर्डे ने अदालत को बताया कि तीन मई 2020 की रात को पीड़ित सलाम खान अपने घर के पास टहल रहा था।
पांच साल पहले की थी हत्या
वहीं गोइल की पत्नी से बात कर रहा था, जिस पर उसने आपत्ति जताई और उससे झगड़ा किया। आरोपी अपने घर से बाहर निकला और तीखी बहस के बाद उसने चाकू निकालकर खान पर कई बार वार किया। गोइल ने बीच-बचाव करने पहुंची खान की पत्नी पर भी हमला किया और उसे घायल कर दिया। खान और उसकी पत्नी को तुरंत एक सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने खान को मृत घोषित कर दिया।
इनपुट-भाषा
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Maahi Yashodhar author
माही यशोधर Timesnowhindi.com में न्यूज डेस्क पर काम करती हैं। यहां वह फीचर, इंफ्रा, डेवलपमेंट, पॉलिट...और देखें
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