Mumbai News: होली पर हुड़दंग करने वालों के खिलाफ पुलिस ने जारी किए निर्देश, जारी की दंडनीय अपराधों की लिस्ट

Mumbai News: होली पर हुड़दंग करने और परेशान करने वालों पर मुंबई पुलिस सख्त कार्रवाई करने वाली है। पुलिस ने त्योहार के दौरान दंडनीय अपराधों की एक सूची जारी की है। होली, धूलिवंदन और रंग पंचमी का त्योहार 5 मार्च 2023 से 11 मार्च 2023 तक मनाया जाएगा। पुलिस अधिकारी ने कहा है कि त्योहार के दिनों से पहले यह निषेधात्मक आदेश है।

होली पर मुंबई पुलिस हुड़दंग करने वालों पर करेगी कार्रवाई (फाइल फोटो)

मुख्य बातें
  • होली पर हुड़दंग करने पर पुलिस करेगी सख्त कार्रवाई
  • मुंबई पुलिस ने दंडनीय अपराधों की एक सूची जारी की
  • त्योहार के दिनों से पहले निषेधात्मक आदेश

Mumbai News: होली के जश्न से पहले मुंबई पुलिस ने सोमवार को एक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया और त्योहार के दौरान दंडनीय अपराधों की एक सूची जारी की है। मुंबई पुलिस की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि होली, धूलिवंदन और रंग पंचमी का त्योहार 5 मार्च 2023 से 11 मार्च 2023 तक मनाया जाएगा। ऐसे में अगर कोई भी हुड़दंग करता या आपराधिक घटना को अंजाम देता नजर आया तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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आदेश में कहा गया है कि सार्वजनिक जगहों पर रंगीन पानी छिड़कने, अंधाधुंध और अश्लील बातें करने से सांप्रदायिक तनाव और सार्वजनिक शांति भंग होने की संभावना है। यह आदेश विशाल ठाकुर, डीसीपी, ऑपरेशंस, मुंबई पुलिस ने जारी किया है। पुलिस अधिकारी ने कहा है कि, त्योहार के दिनों से पहले यह निषेधात्मक आदेश है।

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एहतियाती सुरक्षा को देखते हुए मुंबई पुलिस होली के जश्न के दौरान पूरे शहर में पुलिसकर्मियों को भी तैनात करेगी। पुलिस ने अपने आदेश में कहा गया है कि सार्वजनिक शांति और सार्वजनिक सुरक्षा के संरक्षण के लिए यहां वर्णित कुछ कृत्यों पर रोक लगाना जरूरी है।

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