Mumbai News: परिवहन विभाग ने ई-मीटर रिकैबिलरेशन की समय सीमा बढ़ाई है, जुर्माना भी किया कम

Mumbai News: ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों को एक बार फिर से परिवहन विभाग ने बड़ी राहत दी है। विभाग ने ई-मीटर के रिकैबिलरेशन की समय सीमा को बढ़ा दिया है। ई-मीटर के रिकैबिलरेशन की समय सीमा को बढ़ाकर अब 31 मार्च कर दिया गया है। वहीं विभाग ने 16 जनवरी से प्रतिदिन 50 रुपये के जुर्माने को 31 मार्च तक कम कर दिया है।

ई-मीटर के रिकैबिलरेशन की समय सीमा बढ़ाई गई (प्रतीकात्मक तस्वीर)

मुख्य बातें
  • ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों को बड़ी राहत
  • ई-मीटर के रिकैबिलरेशन की समय सीमा बढ़ी
  • प्रतिदिन 50 रुपये का जुर्माना भी कम हुआ


Mumbai News: परिवहन विभाग ने ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों को बड़ी राहत पहुंचाई है। विभाग ने ई-मीटर के रिकैबिलरेशन की समय सीमा को बढ़ा दिया है। इसके अलावा जुर्माने की राशि को भी कम कर दिया गया है। ई-मीटर के रिकैबिलरेशन की समय सीमा को बढ़ाकर अब 31 मार्च कर दिया गया है। परिवहन विभाग ने यह फैसला ऑटो रिक्शा और टैक्सी यूनियनों की मांग के बाद दिया है। वहीं विभाग ने 16 जनवरी से प्रतिदिन 50 रुपये के जुर्माने को 31 मार्च तक कम कर दिया है।

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इस समय सीमा को बढ़ाने का फैसला ऑटो और टैक्सी चालकों की शिकायतों के मद्देनजर किया गया है, जो पहले की समय सीमा के अनुसार, अपने ई-मीटर को रिकैलिब्रेट करने में विफल रहे। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) के अधिकारियों के अनुसार, यूनियनों ने समय सीमा में विस्तार की मांग की क्योंकि कई चालक 15 जनवरी की समय सीमा को पूरा नहीं कर पा रहे हैं।

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कुछ चालक अपने घर गए हुए हैंआरटीओ अधिकारी के अनुसार, अगर ड्राइवर 31 मार्च के बाद भी अपने ई-मीटर को रिकैलिब्रेट नहीं करते हैं, तो उन्हें प्रतिदिन 50 रुपये का जुर्माना देना होगा। जिन चालकों ने नियमों का पालन नहीं किया है वह मुख्य रूप से साझा मार्गों पर काम करते हैं। ऐसे में यूनियनों का दावा है कि, यह ड्राइवर मीटरों को रिकैलिब्रेट नहीं कर सके क्योंकि वह इन सभी महीनों में शहर में मौजूद नहीं थे। टैक्सी यूनियन लीडर ए एल क्वाड्रोस ने कहा है कि, कुछ चालक अपने घर चल गए, लेकिन जब उन्हें पता चला कि ई-मीटर रिकैलिब्रेट नहीं करवाया तो उन पर 50 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना लगेगा तो वह वापस आ रहे हैं।

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