प्लास्टिक के फूलों के इस्तेमाल और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने में कोई दिक्कत नहीं; बंबई हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
Plastic Flower's: बंबई हाई कोर्ट ने सजावट के लिए कृत्रिम फूलों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के अनुरोध वाली याचिका पर केंद्र और महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा है। पीठ ने सभी प्रतिवादियों को चार सप्ताह के भीतर अपने हलफनामे दाखिल करने का निर्देश देते हुए कहा कि वह अगस्त में मामले की सुनवाई करेगी।
प्लास्टिक के फूल
Plastic Flower's: बंबई हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध है तो ऐसे प्लास्टिक के फूलों के इस्तेमाल, ब्रिक्री पर पाबंदी लगाने में कोई बाधा नहीं है।
कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की पीठ ने सजावट के लिए कृत्रिम फूलों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के अनुरोध वाली याचिका पर केंद्र और महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी नोटिस जारी किया है।
यह भी पढ़ें: कौन हैं न्यायमूर्ति विद्युत रंजन षाड़ंगी? जिन्हें बनाया गया झारखंड हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस
कोर्ट ने क्या कुछ कहा?
ग्रोवर्स फ्लावर्स काउंसिल ऑफ इंडिया (GFCI) द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया है कि सजावट के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्लास्टिक के फूलों की अधिकतम मोटाई आमतौर पर 30 माइक्रोन होती है। अदालत ने कहा, ‘‘इस चिंता को जल्द से जल्द दूर करने की जरूरत है, क्योंकि अगर 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाली अन्य वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो प्लास्टिक के फूलों पर भी प्रतिबंध लगाने में कोई बाधा नहीं दिखती है।’’
पीठ ने आदेश में कहा, ‘‘याचिका में उठाए गए मुद्दों के महत्व और 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक के फूलों के पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए हम सभी संबंधित पक्षों से अपेक्षा करते हैं कि वे इस मामले को गंभीरता से लेंगे।’’
कब होगी मामले की सुनवाई?
पीठ ने सभी प्रतिवादियों को चार सप्ताह के भीतर अपने हलफनामे दाखिल करने का निर्देश देते हुए कहा कि वह अगस्त में मामले की सुनवाई करेगी।
अधिकारियों से गंभीर कदम उठाने का आग्रह करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा, ‘‘लखनऊ में एक बाल गृह है, जहां बेसहारा बच्चे रहते हैं, जिनमें से कई सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित हैं। जब मैंने वहां टीम से बातचीत की तो मुझे बताया गया कि वहां ऐसे बच्चे हैं, जो खाने योग्य और न खाने योग्य चीजों में अंतर नहीं कर पाते हैं। इस वजह से कई बार उनके मलमूत्र में प्लास्टिक सामग्री पाई जाती थी। इसलिए हमें बहुत गंभीर होना होगा।’’
यह भी पढ़ें: दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर CBI को जारी किया नोटिस
जीएफसीआई की याचिका में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी विभिन्न अधिसूचनाओं का हवाला दिया गया है, जिनमें 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक वस्तुओं के उत्पादन, भंडारण, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है।
'प्लास्टिक के फूलों का स्पष्ट उल्लेख नहीं'
याचिका में कहा गया है कि अधिसूचना में हालांकि, प्लास्टिक के फूलों का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। याचिका में सरकार को 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक के फूलों के लिए भी आवश्यक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।
(इनपुट: भाषा)
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | मुंबई (cities News) और चुनाव के समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से |
टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर काम कर रहे हैं। खबरों की पड़ताल करना इनकी आदतों में शुमार हैं और यह टाइम्स नाउ नवभारत की वेबसाइट क...और देखें
आज का मौसम, 22 November 2024 IMD Winter Weather Forecast LIVE: दिल्ली में रही मौसम की सबसे सर्द रात, जानें आज किन राज्यों में कोहरे-बारिश का अलर्ट
Bihar Weather Today: बिहार में तापमान में उतार-चढ़ाव, इस दिन से पड़ेगी कड़ाके की ठंड; जानें कैसा रहेगा मौसम का हाल
Live Aaj Mausam Ka AQI 22 November 2024: दिल्ली के AQI में सुधार, अभी भी बेहद खराब हवा, इन राज्यों में भी बढ़ा पॉल्यूशन
दिल्ली में बढ़ गई ठंड.. 10 डिग्री तक लुढ़का पारा, जानें अगले 5 दिन कैसा रहेगा मौसम
UP Weather Today: यूपी में तापमान गिरने से बढ़ी ठंड, 21 जिलों में कोहरे का अलर्ट; जानें कैसा रहेगा मौसम का हाल
© 2024 Bennett, Coleman & Company Limited