मुंबई में गुरुद्वारे पर बुलडोजर एक्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, पीठ ने नगर निगम को लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर मुंबई नगर निगम को कड़ी फटकार लगाते हुए अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने नगर निगम पर बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने के अपने आदेश का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है।

supreme court

फाइल फोटो।

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने के अपने आदेश का उल्लंघन करने के आरोप में ग्रेटर मुंबई नगर निगम को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने गुरुद्वारे पर बुलडोजर चलाए जाने के मामले में नगर निगम के खिलाफ अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे अवमानना नोटिस जारी किया है।

नगर निगम को कड़ी फटकार

जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के वकील की दलीलों को गंभीरता से सुनते हुए नगर निगम के इस कृत्य को अदालत के आदेश का उल्लंघन माना है। याचिकाकर्ता के वकील ने आरोप लगाया कि नगर निगम ने गुरुद्वारे को ध्वस्त कर दिया और पवित्र गुरु ग्रंथ साहब को भी अपने साथ ले गया। उन्होंने कोर्ट को पुराने दस्तावेजों के आधार पर गुरुद्वारे के अस्तित्व का सबूत भी पेश किया।

नगर निगम ने दी सफाई

दूसरी ओर, नगर निगम प्रशासन का दावा है कि यह जगह सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए निर्धारित थी, लेकिन कोर्ट ने नगर निगम के इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि किसी भी धार्मिक स्थल को ध्वस्त करना कानून का उल्लंघन है।

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Devshanker Chovdhary author

देवशंकर चौधरी मार्च 2024 से Timesnowhindi.com के साथ करियर को आगे बढ़ा रहे हैं और बतौर कॉपी एडिटर काम कर रहे हैं। टाइम्स नाउ सिटी टीम में वह इंफ्रा...और देखें

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