Police Station में VIDEO रिकार्ड करना नहीं है अपराध- बंबई HC ने किया साफ
अदालत के अनुसार, ‘‘सरकारी गोपनीयता अधिनियम की धारा 2(8) में निषिद्ध स्थान की जो परिभाषा दी गई है वह प्रासंगिक है। यह एक पूरी परिभाषा है, जिसमें किसी ऐसे स्थान या प्रतिष्ठान के रूप में पुलिस थाने को शामिल नहीं किया गया है, जिसे निषिद्ध स्थान माना जाए।’’
तस्वीर का इस्तेमाल सिर्फ प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है।
पुलिस स्टेशन (Police Station) के अंदर वीडियो (Video) बनाना अपराध (Crime) नहीं है। यह बात बंबई हाई कोर्ट (Bombay High Court) की नागपुर बेंच ने साफ की है। कहा है कि पुलिस थाने को सरकारी गोपनियता अधिनियम के तहत परिभाषित निषिद्ध स्थान में शामिल नहीं किया गया है। ऐसे में उसके अंदर वीडियो रिकार्ड करने को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है।
जस्टिस मनीष पिटाले और जस्टिस वाल्मीकि मेनेजेस की डिविजन बेंच ने मार्च 2018 में एक पुलिस थाने के अंदर वीडियो रिकार्ड करने को लेकर सरकारी गोपनीयता अधिनियम (ओएसए) के तहत रवींद्र उपाध्याय नाम के एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज मामले को इस साल जुलाई में खारिज कर दिया था।
बेंच ने अपने आदेश में ओएसए की धारा तीन और धारा 2(8) का हवाला दिया, जो निषिद्ध स्थानों पर जासूसी करने से जुड़ी है। बेंच ने इस बात का जिक्र किया कि थाना इस अधिनियम में विशेष रूप से उल्लेखित निषिद्ध स्थान नहीं है।
अदालत के अनुसार, ‘‘सरकारी गोपनीयता अधिनियम की धारा 2(8) में निषिद्ध स्थान की जो परिभाषा दी गई है वह प्रासंगिक है। यह एक संपूर्ण परिभाषा है, जिसमें किसी ऐसे स्थान या प्रतिष्ठान के रूप में पुलिस थाने को शामिल नहीं किया गया है, जिसे निषिद्ध स्थान माना जाए।’’
उपरोक्त प्रावधानों पर विचार करते हुए इस कोर्ट का मानना है कि कथित अपराध का मामला अर्जी दायर करने वाले व्यक्ति के खिलाफ नहीं बनता है। शिकायत के मुताबिक, उपाध्याय अपने पड़ोसी के साथ हुए विवाद के सिलसिले में अपनी पत्नी के साथ वर्धा पुलिस थाने में थे।
उपाध्याय ने पड़ोसी के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई। वहीं, उपाध्याय के खिलाफ भी जवाबी शिकायत दर्ज कराई गई। उस वक्त पुलिस ने महसूस किया था कि उपाध्याय पुलिस थाने में हो रही चर्चा का अपने मोबाइल फोन से वीडियो रिकार्ड कर रहे हैं। अदालत ने प्राथमिकी रद्द कर दी और मामले में उपाध्याय के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | मुंबई (cities News) की खबरों के लिए जुड़े रहे Timesnowhindi.com से | आज की ताजा खबरों (Latest Hindi News) के लिए Subscribe करें टाइम्स नाउ नवभारत YouTube चैनल
अक्टूबर 2017 में डिजिटल न्यूज़ की दुनिया में कदम रखने वाला टाइम्स नाउ नवभारत अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। अपने न्यूज चैनल टाइम्स नाउ नवभारत की सोच ए...और देखें
Delhi New Mayor: कौन है महेश कुमार खींची? बने दिल्ली के मेयर, नगर निगम में AAP की जीत
आदमखोर तेंदुए को उम्रकैद कैद की सजा, इतनी हत्याओं का आरोप; कैद में गुजरेगी जिंदगी
Dev Diwali 2024: देव दीपावली पर बनारस जाने वाले ध्यान दें! होटलों-नावों की बुकिंग फुल; ठहरने का कहां होगा इंतजाम?
GRAP 3 in Delhi-NCR: दिल्ली-NCR में ग्रैप-3 लागू, बढ़ते प्रदूषण के कारण लिया गया फैसला, जानें किस पर रहेगा प्रतिबंध
Noida: मीट की दुकान पर ग्राहकों के बीच ताबड़तोड़ चाकूबाजी, मेरठ के युवक की हत्या
© 2024 Bennett, Coleman & Company Limited