Rajasthan News: बच्चे दो ही अच्छे, तीसरा हुआ तो राजस्थान में सरकारी नौकरी का सपना भूल ही जाएं

Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने दो बच्चों से अधिक होने पर सरकारी नौकरी नहीं देने का फैसला लिया था। इस नियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए नियम की सराहना की और इसे गैर-भेदभावपूर्ण बताया।

दो से अधिक बच्चों पर राजस्थान में नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी

Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने सरकारी नौकरी को लेकर एक अहम फैसला लिया था। इस फैसले के तहत दो से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। राजस्थान सरकार ने परिवार नियोजन को बढ़ावा देते हुए ये फैसला लिया है। सुप्रिम कोर्ट ने भी राजस्थान सरकार के इस फैसले पर मुहर लगाई और इसे गैर-भेदभावपूर्ण बताया है। इससे पहले राजस्थान पंचायत चुनाव को लड़ने के लिए ऐसा ही नियम लाया गया था। उस दौरान भी सुप्रिम कोर्ट ने नियम को सही ठहराया था और आज भी इस नियम को सही ठहराया है।

दो से अधिक बच्चे होने पर नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी

पूर्व सैनिक रामजी लाल जाट के रक्षा सेवा से सेवानिवृत होने के बाद 2018 में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन किया था। लेकिन उनकी उम्मीदवारी को खारिज कर दिया गया। उम्मीदवारी राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के 24 (4) के तहत खारिज की गई थी। बताया जा रहा है कि 1 जून 2002 के बाद रामजी लाल जाट के दो से अधिक बच्चे थे और राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के अनुसार 1 जून 2002 में या उसके बाद दो से अधिक बच्चे होने पर उम्मीदवार सरकारी नौकरी का पात्र नहीं होगा।

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