Noida News: 10वीं की छात्रा के अपहरण मामले में 6 साल बाद मिला इंसाफ, 5 साल सलाखों में बंद रहेगा आरोपी

Noida News: 2017 में 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा के अपहरण के मामले में पीड़िता को 6 साल बाद आखिरकार इंसाफ मिल ही गया। मामले की सुनवाई के दौरान अपर सत्र न्यायालय पास्को द्वितीय, सौरव द्विवेदी की अदालत ने आरोपी को 5 साल कैद की सजा सुनाई है।

10वीं की छात्रा के अपहरण मामले में 6 साल बाद मिला इंसाफ

मुख्य बातें
  • 2017 में कक्षा 10वीं की छात्रा के अपहरण का मामला
  • नाबालिग को बालिक होने पर मिला इंसाफ
  • अदालत ने 5 साल की कैद और 30 हजार रुपये की सुनाई सजा
Noida News: नोएडा में आपराधिक मामले बढ़ने लगे हैं। यहां आए दिन हत्या, अपहरण, ड्रिंक एंड ड्राइव, छेड़छाड़ जैसे कई मामले सामने आते हैं। ऐसे कई मामले हैं, जिनकी कोर्ट में सुनवाई चल रही है। 2017 के किडनैपिंग के मामले पर कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है। थाना दादरी क्षेत्र से दसवीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा को अगवा करने के मामले में अदालत ने दोषी को गुरुवार को पांच साल की सजा सुनाई।

2017 में किया था छात्रा का अपहरण

पुलिस के एक प्रवक्ता ने जानकारी दी कि अपर सत्र न्यायालय पास्को द्वितीय, सौरव द्विवेदी की अदालत में छात्रा के अपहरण का यह मामला चल रहा था। उन्होंने बताया कि ये घटना 2017 की है। थाना दादरी क्षेत्र में रहने वाली एक किशोरी को राजेंद्र नामक एक युवक ने अगवा कर लिया था। छात्रा उस समय 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। किशोरी के परिवार द्वारा पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस ने एक्शन लेते हुए किशोरी को राजेंद्र के चंगुल से छुड़ाया और आरोपी को गिरफ्तार किया।
पुलिस के प्रवक्ता के अनुसार, पुलिस ने अदालत में आरोपपत्र दायर किया। अदालत ने आरोपपत्र, लड़की की चिकित्सा जांच रिपोर्ट तथा अन्य दस्तावेज जमा करवाए गए। इन दस्तावेजों के आधार पर पुलिस ने मामले की सुनवाई की और नौ लोगों से जिरह की गई। इसके बाद राजेंद्र पर अपहरण का दोष साबित हुआ। कोर्ट ने आरोपी राजेंद्र को 5 साल की कैद और 30 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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