Noida: नोएडा के लोगों के लिए राहत भरी खबर, नए साल में लागू होगी नई डॉग पॉलिसी; ये किए जाएंगे बदलाव

Noida: पेट डॉग्स अटैक की लगातार बढ़ रही घटनाओं के बीच चेते नोएडा विकास प्राधिकरण ने नियमों में बदलाव को लेकर कवायद शुरू की है। आने वाले नए साल में डॉग्स को लेकर नए नियम लागू होंगे। इस बीच प्राधिकरण की ओर से शहर के लोगों से सुझाव व आपत्तियां मांगी गई। अब तक कुल 400 सुझाव प्राधिकरण को मिले हैं।

Pet Dog policy

नोएडा में अगले साल से लागू होगी नई डॉग पॉलिसी (प्रतीकात्मक तस्वीर)

तस्वीर साभार : Times Now Digital
मुख्य बातें
  • नोएडा विकास प्राधिकरण पेट डॉग पॉलिसी में करेगा बदलाव
  • नए साल से लागू की जाएगी नई पॉलिसी
  • नियमों में बदलवा को लेकर शहर के लोगों से मांगे गए सुझाव

Noida: यूपी में डॉग अटैक बाइट की लगातार बढ़ रही घटनाओं के बीच नोएडा वासियों के लिए ये अच्छी खबर है। नोएडा विकास प्राधिकरण की ओर से आगामी नए साल में पेट डॉग के नियमों में बदलाव कर नई डॉग पॉलिसी लागू करने की कवायद चल रही है। इस बीच प्राधिकरण की ओर से शहर के लोगों से नई पॉलिसी को लेकर आपत्तियां व सुझाव भी मांगे गए हैं। प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक, शहर के लोगों ने सुझाव दिए हैं। जिसमें पेट डॉग्स सहित स्ट्रीट डॉग को लेकर कई महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं, जो सोमवार को सीईओ के समक्ष रखें जाएंगे। नए नियमों में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के मुताबिक ही बदलाव किए जाएंगे।

नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी के ओएसडी इंदु प्रकाश सिंह के मुताबिक, नियमों में बदलाव को लेकर मांगे गए सुझावों में सबसे अधिक सुझाव लिफ्ट में डॉग मूवमेंट को लेकर आए हैं। अब तक करीब 400 सुझाव प्राधिकरण को मिले हैं। ओएसडी के मुताबिक, शहर के लोगों का कहना है कि, लिफ्ट में डॉग्स को लाने से पहले उसके मुंह को जालीदार कवर से ढकने का नियम बनाया जाए। ताकि वह किसी पर अटैक नहीं कर सके। नोफा अध्यक्ष राजीवा सिंह के मुताबिक, यह एक सामाजिक समस्या है। कई तरह के कई सुझाव और आपत्तियां मिली है, जिनको कंपाइल किया जा रहा है।

अब ये होगी नई गाइडलाइननोएडा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक, आगामी वर्ष 2023 में शहर में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुसार, नई पेट डॉग पॉलिसी लागू की जाएगी। जिसमें 31 मार्च तक एनपीआरए के जरिये डॉग्स और बिल्ली दोनों का पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। वहीं पेट डॉग के स्ट्रेलाइजेशन और एंटी रेबीज टीके लगाना भी जरूरी होगें, ऐसा नहीं कराने पर एक मार्च 2023 से हर महीने दो हजार का जुर्माना लगेगा। पेट डॉग द्वारा कोई अटैक या बाइट की अप्रिय घटना की जाती है, तो उसके मालिक को 10 हजार का जुर्माना देना होगा व घायल का पूरा इलाज करवाना होगा। पेट डॉग का पंजीकरण करवाने के बाद एक बार कोड अलॉट किया जाएगा, जिसे कॉलर के जरिए पेट डॉग को गले में पहनाना होगा। हर एक साल में 500 रुपए शुल्क देकर रजिस्ट्रेशन को रिन्यू भी करवाना होगा। नवीनीकरण भी कराना होगा। पेट डॉग ब्रीडिंग रिहायशी इलाके में नहीं करा सकते है। यदि ऐसा मिला तो 5 हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा भी कई नए नियम लागू किए जाएंगे।

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