Noida Authority Action: नोएडा प्राधिकरण का बड़ा एक्शन, यमुना नदी के डूब क्षेत्र में बुलडोजर से ध्वस्त किए 30 फार्म हाउस, ये दी चेतावनी
Bulldozer In Noida: नोएडा प्राधिकरण ने बड़ा कदम उठाते हुए अवैध निर्माण कर बनाए गए 30 फार्म हाउस को ध्वस्त कर दिया। यह निर्माण सेक्टर 151 स्थित सिंचाई विभाग की जमीन पर कराए गए थे। डूब क्षेत्र में स्थित सिंचाई विभाग की जमीन पर अतिक्रमण और निर्माण किया गया था। अवैध निर्माण और अतिक्रमण करने वालों पर एफआईआर करने का निर्देश दिया गया है।
अवैध निर्माण पर चला नोएडा प्राधिकरण का बुलडोजर
- सेक्टर 151 स्थित सिंचाई विभाग की भूमि पर हुआ था अवैध निर्माण
- डूब क्षेत्र की लगभग 1 लाख 20 हजार वर्ग मीटर भूमि पर बने थे अवैध फार्म हाउस
- अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश
बता दें कि, अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने से अधिकारियों को लोगों का विरोध भी झेलना पड़ा। अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की लिए निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान अतिक्रमण करने वालों में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा।
पुलिस रही मौके पर तैनात
मिली जानकारी के अनुसार, सिंचाई विभाग की भूमि पर अतिक्रमण कर बनाए गए अवैध फार्म ध्वस्त करने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने बुलडोजर का प्रयोग किया। प्राधिकरण के ओएसडी प्रसून द्विवेदी ने बताया कि प्राधिकरण के वर्क सर्किल-10 , नोएडा भूलेख विभाग, सिंचाई विभाग की संयुक्त टीम एवं भारी मात्रा में पुलिस बल की मौजूदगी में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माणों को हटाने की कार्यवाई की गई। इस पूरी कार्यवाई में नोएडा प्राधिकरण के लगभग 120 छोटे-बड़े कर्मचारी, 9 जेसीबी मशीनें, 8 डंपरों का प्रयोग किया गया। नोएडा अथॉरिटी के साथ पुलिस और सिंचाई विभाग के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान अधिकारियों को लोगों का विरोध झेलना पड़ा। विरोध करने वाले फार्म हाउसों के मालिक और केयर टेकरों का कहना था कि, इस भूमि पर न्यायालय का स्टे है, इसलिए कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।
डूब क्षेत्र में निर्माण वर्जित
नोएडा की सीईओ ऋतु महेश्वरी ने लोगों को आगाह किया है कि, वे नदियों के डूब क्षेत्र और नोएडा के अधिसूचित क्षेत्र में निर्माण न करें। उन्होंने कहा कि, लोग डूब क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों एवं फार्म हाउस के कारोबार में लिप्त भू माफियाओं के चंगुल में नहीं फंसे। नोएडा के डूब क्षेत्र में कोई भी निर्माण पूरी तरह वर्जित है। प्राधिकरण की सीईओ ने कहा कि, ऐसी स्थिति में अवैध फार्म हाउस का क्रय-विक्रय करने वाले लोगों पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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