Noida Administration Order: बिना परमिशन नोएडा में नहीं होगी क्रिसमस और न्यू ईयर पार्टी

New Year 2023: नोएडा में इस बार क्रिसमस और न्यू ईयर की पार्टी करने के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। ऐसा न करने पर कार्यक्रम कराने वालों पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करने की तैयारी है। गौतमबुद्धनगर के डीएम ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने लोगों से कोविड-19 के प्रोटोकॉल का भी पालन करने के लिए कहा है।

डीएम ने जारी किए दिशा-निर्देश नोएडा में बिना इजाजत के नहीं कर सकेंगे क्रिसमस और न्यू ईयर की पार्टी

मुख्य बातें
  • जिला प्रशासन से अनुमति लेने के बाद हो सकेंगे कार्यक्रम
  • नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई होगी
  • कोविड-19 के प्रोटोकॉल का करना होगा पालन

Noida News: नोएडा में क्रिसमस और नए साल पर पार्टी करने से पहले जिला प्रशासन की इजाजत लेनी होगी। ऐसा नहीं करने पर कार्यक्रम को मौके पर ही प्रशासन बंद करवा सकता है। साथ ही सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी प्रकार के आयोजन में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश जारी किया गया है।

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बता दें कि, डीएम सुहास एल वाई ने मनोरंजन अधिकारी को निर्देश जारी किए हैं। डीएम की ओर से जारी किए गए आदेश के अनुसार जिले में सभी होटल, पब, रेस्टोरेंट, क्लब, पार्क व अन्य स्थानों पर क्रिसमस डे व नववर्ष में होने वाले कार्यक्रमों पर लागू होगा। इन मौकों पर किसी भी तरह के आयोजन करने के लिए उत्तर प्रदेश चलचित्र अधिनियम 1955, संशोधित उत्तर प्रदेश चलचित्र अधिनियम 2017 के तहत सक्षम प्राधिकारी (जिला मजिस्ट्रेट) से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है।

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इन विभागों से लेनी होगी परमिशनडीएम सुहास एल वाई के अनुसार, आयोजन की अनुमति के लिए विद्युत, अग्नि सुरक्षा, कानून व्यवस्था, लोक व्यवस्था तथा सुरक्षा के लिए समुचित सावधानी के साथ-साथ वातानुकूलन सुविधा व अन्य इलेक्ट्रिक साजसामान की व्यवस्था का प्रमाण पत्र लेना होगा। बता दें कि, प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग से लेकर जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। डीएम सुहास एल वाई ने यह भी बताया कि, कार्यक्रम के दौरान कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य है। दुनिया में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। चीन में फैले रहे कोरोना वैरिएंट के 3 केस भारत में भी मिले हैं।

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