नोएडा में सड़कों पर नमाज-पूजा पर पाबंदी, धारा 144 लागू, पुलिस ने जारी किया आदेश
जरूरी होने पर ऐसी गतिविधियों के आयोजन की अनुमति पुलिस आयुक्त या अतिरिक्त पुलिस आयुक्त या जिले के तीन जोनों के संबंधित पुलिस उपायुक्तों से लेनी होगी।
Noida-police
Section 144 in Noida: उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में पुलिस ने बुधवार को आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पुलिस ने आदेश जारी किया है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में नमाज, पूजा या जुलूस जैसी कोई भी धार्मिक गतिविधि बिना अनुमति के सार्वजनिक रूप से या सड़कों पर नहीं की जाएगी। । आदेश के अनुसार, जरूरी होने पर ऐसी गतिविधियों के आयोजन की अनुमति पुलिस आयुक्त या अतिरिक्त पुलिस आयुक्त या जिले के तीन जोनों के संबंधित पुलिस उपायुक्तों से लेनी होगी।
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15 दिन के लिए पाबंदी लागू
अतिरिक्त डीसीपी (कानून एवं व्यवस्था) हिरदेश कठेरिया द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सीआरपीसी की धारा 144 के तहत प्रतिबंध 20 जुलाई से प्रभावी होंगे और 15 दिनों की अवधि के लिए 3 अगस्त तक लागू रहेंगे। पुलिस ने कहा कि आगामी मुहर्रम, एक खेल आयोजन जिसमें विदेशी देशों के प्रतिभागी शामिल होंगे, किसानों के विरोध प्रदर्शन और इस अवधि के दौरान जिले में प्रतियोगी परीक्षाओं के मद्देनजर प्रतिबंध लागू किए गए हैं।
लेनी होगी पुलिस अधिकारियों की अनुमति
आदेश में कहा गया है कि पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त या संबंधित डीसीपी की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी सार्वजनिक स्थान पर सभा नहीं करेगा या जुलूस नहीं निकालेगा या पांच से अधिक लोगों वाली सभा का हिस्सा नहीं बनेगा। सरकार द्वारा अनुमति वाले कार्यक्रमों के लिए इस नियम को लचीला बनाया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि सरकारी कार्यालयों के ऊपर या एक किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा और अन्य स्थानों पर फोटोग्राफी या वीडियो-रिकॉर्डिंग के लिए ऐसे मानव रहित हवाई वाहनों का उपयोग करने के लिए भी पुलिस की अनुमति लेनी होगी।
सड़कों पर नमाज-पूजा प्रतिबंधित
आदेश में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर नमाज या पूजा या जुलूस या कोई अन्य धार्मिक गतिविधि पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। बेहद जरूरी होने पर ऐसी गतिविधियों के आयोजन की अनुमति पुलिस आयुक्त या अतिरिक्त पुलिस आयुक्त या जिले के तीन क्षेत्रों के संबंधित पुलिस उपायुक्तों से लेनी होगी। पुलिस ने यह भी कहा कि किसी भी विवादास्पद स्थान पर जहां प्रार्थना करने की परंपरा नहीं रही है, वहां धार्मिक गतिविधियां आयोजित नहीं की जाएंगी और किसी को भी दूसरों को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करें।
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करीब 18 वर्षों से पत्रकारिता के पेशे से जुड़ा हुआ हूं। इस दौरान प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल का अनुभव हासिल किया। कई मीडिया संस्थानों में मिले अनुभव ने ...और देखें
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