नोएडा में सड़कों पर नमाज-पूजा पर पाबंदी, धारा 144 लागू, पुलिस ने जारी किया आदेश

जरूरी होने पर ऐसी गतिविधियों के आयोजन की अनुमति पुलिस आयुक्त या अतिरिक्त पुलिस आयुक्त या जिले के तीन जोनों के संबंधित पुलिस उपायुक्तों से लेनी होगी।

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Section 144 in Noida: उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में पुलिस ने बुधवार को आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पुलिस ने आदेश जारी किया है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में नमाज, पूजा या जुलूस जैसी कोई भी धार्मिक गतिविधि बिना अनुमति के सार्वजनिक रूप से या सड़कों पर नहीं की जाएगी। । आदेश के अनुसार, जरूरी होने पर ऐसी गतिविधियों के आयोजन की अनुमति पुलिस आयुक्त या अतिरिक्त पुलिस आयुक्त या जिले के तीन जोनों के संबंधित पुलिस उपायुक्तों से लेनी होगी।

15 दिन के लिए पाबंदी लागू

अतिरिक्त डीसीपी (कानून एवं व्यवस्था) हिरदेश कठेरिया द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सीआरपीसी की धारा 144 के तहत प्रतिबंध 20 जुलाई से प्रभावी होंगे और 15 दिनों की अवधि के लिए 3 अगस्त तक लागू रहेंगे। पुलिस ने कहा कि आगामी मुहर्रम, एक खेल आयोजन जिसमें विदेशी देशों के प्रतिभागी शामिल होंगे, किसानों के विरोध प्रदर्शन और इस अवधि के दौरान जिले में प्रतियोगी परीक्षाओं के मद्देनजर प्रतिबंध लागू किए गए हैं।

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