Noida News: नए साल पर नोएडा में धारा-144 लागू, ड्रोन उड़ाने से लेकर जुलूस निकालने पर भी रहेगा प्रतिबंध
Noida News: नए साल पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नोएडा कमिश्नरेट पुलिस ने धारा 144 लगा दी है। नोएडा कमिश्नरेट ने सार्वजनिक स्थानों पर जुलूस निकालने, ड्रोन उड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।
नोएडा में धारा-144 लागू
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इनमें कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ सख्ती से एक्शन लिया जाएगा। 31 दिसंबर और 1 जनवरी 2024 को धारा 144 लागू रहेगी। सार्वजनिक स्थानों पर जुलूस निकालने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा। ड्रोन उड़ाने अनुमति लेनी होगी। जानकारी के अनुसार, नोएडा पुलिस ने नए साल पर सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए है। 300 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को नोएडा की सड़कों पर सुरक्षा के लिए तैनात किया जाएगा। इसके साथ-साथ आबकारी विभाग की 7 टीमें अलग-अलग जगह पर तैनात रहेगी और बिना लाइसेंस के पार्टी करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगी।
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