Noida Traffic Police: नोएडा ट्रैफिक पुलिस अब खटारा वाहनों के संचालन पर लेगी एक्शन

Delhi NCR News: दिल्ली के बाद अब नोएडा में पुराने वाहनों के संचालन पर कार्रवाई करने की योजना शुरू कर दी गई है। इसको लेकर जागरुकता अभियान भी चलाया जाएगा। लोगों को इस नियम के बारे में जानकारी दी जाएगी। नियमत: 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाह

नोएडा में भी अब पुरानी गाड़ियों के चलाने पर होगा चालान (प्रतीकात्मक तस्वीर)

मुख्य बातें
  • इससे पहले दिल्ली में नियम था लागू
  • 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों के संचालन पर होगी कार्रवाई
  • वायु प्रदूषण के खराब स्तर में सुधार करने के लिए लिया गया निर्णय

Noida Traffic Police: नोएडा में पुराने निजी वाहनों से सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर है। देश की राजधानी दिल्ली के बाद अब एनसीआर के नोएडा में भी नियमानुसार अपनी उम्र पूरी कर चुके पेट्रोल और डीजल वाहनों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा रही है। बता दें कि, दिल्ली से सटे नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों के खिलाफ गौतमबुद्धनगर की ट्रैफिक पुलिस ने सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है। इसको लेकर यातायात विभाग लोगों को जागरूक भी करेगा।

बता दें कि, गौतमबुद्धनगर पुलिस के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण रोकने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) का तीसरा चरण शुरू कर दिया गया है। वायु प्रदूषण के कारकों में यातायात जाम व अपनी उम्र पूरी कर चुके वाहनों से निकलने वाला धुआं भी शामिल है। जिले में प्रदूषण स्तर कम करने को शासन स्तर से नोएडा ट्रैफिक पुलिस को अहम जिम्मेदारी मिली है।

जान लें ये जरूरी नियममिली जानकारी के अनुसार, डीसीपी ट्रैफिक गणेश प्रसाद साहा के अनुसार, यातायात पुलिस अब उन वाहनों को चिह्नित करने का काम रही है, जिनका पंजीकरण खत्म हो चुका है। उन वाहनों को भी चिन्हित किया जा रहा है जो वाहन शहर की हवा में जहर घोल रहे हैं। ऐसे वाहनों के खिलाफ 1 नवंबर से अभियान शुरू किया जा रहा है। 10 वर्ष पुराने डीजल और 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहन प्रदूषण फैला रहे हैं। मोटर वाहन (संशोधन) कानून के नियम के तहत प्रदूषण संबंधी नियमों का उल्लंघन करने पर पहली बार पकड़े जाने पर पांच हजार रुपए व दूसरी बार में 10 हजार रुपए का चालान किया जाता है।

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