नोएडा में चार दिन के लिए धारा 144 लागू, इन रास्तों पर रहेगा बैन, देखें ट्रैफिक एडवाइजरी

नोएडा में 16 जून से 19 जून तक चार दिनों के लिए धारा 144 लागू की गई है। बकरीद और गंगा दशहरा के मौके पर शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। इस दौरान कई रूट्स पर यातायात भी प्रतिबंधित रहेगा। इसको लेकर नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है।

नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी (सांकेतिक फोटो)

Noida News: नोएडा पुलिस ने बकरीद और ज्येष्ठ गंगा दशहरा के मद्देनजर रविवार से बुधवार तक नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अपराध प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लागू कर दी है। पुलिस के एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि त्योहार के दौरान शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए इसे लागू किया गया है। गंगा दशहरा रविवार को मनाया जाएगा जबकि बकरीद सोमवार को है। पुलिस के आदेश के अनुसार, बिना विशेष अनुमित के सार्वजनिक स्थानों पर सार्वजनिक प्रार्थना, पूजा, जुलूस और अन्य धार्मिक आयोजन पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं।

16 से 19 जून तक धारा 144 लागू

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून और व्यवस्था) हिरदेश कठेरिया ने कहा, "असामाजिक तत्वों से लोक व्यवस्था को संभावित खतरे के मद्देनजर, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति शांति भंग कर सकते हैं।" उन्होंने कहा कि इसके मद्देनजर धारा 144 गौतमबुद्धनगर आयुक्तालय में 16 से 19 जून तक लागू रहेगी। इस दौरान नोएडा में कई रास्तों पर ट्रैफिक भी बैन रहेगा। सोमवार को बकरीद की नमाज के मौके पर सेक्टर-8 मस्जिद के आसपास ट्रैफिक में बदलाव रहेगा। इस दिन सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक वाहन चालकों को वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करना होगा। इसको लेकर नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर दी है।

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