त्योहारों को देखते हुए 30 अप्रैल तक नोएडा- ग्रेटर नोएडा में धारा 144 लागू, विस्तार से जानकारी
Section 144 in Noida Greater Noida:अप्रैल के महीने में कई त्योहारों के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने एक अप्रैल से 30 अप्रैल कर सेक्शन 144 लगाने का फैसला किया है। इस दौरान एक साथ पांच से अधिक लोगों को एक साथ खड़ा होने की इजाजत नहीं होगी।
नोएडा- ग्रेटर नोएडा में 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू
अप्रैल में इतने त्योहार
- 4 अप्रैल को महावीर जयंती
- 5 अप्रैल को महर्षि कश्यप, महाराज निषाद राज गुहाय जयंती
- 7 अप्रैल को गुड फ्राइडे
- 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती
- 17 अप्रैल को चंद्रशेखर जयंती
- 21 अप्रैल को अलविदा
- 22 अप्रैल को ईद-उल-फितर
- 22 अप्रैल को परशुराम जयंती
क्या ना करें
पांच या अधिक की संख्या में एक साथ ना खड़ा हों। जुलूस निकालने पर पाबंदी। जिले में किसी भी सरकारी कार्यालय या निवास के पास किसी भी फोटोग्राफी या ड्रोन उड़ानों की अनुमति नहीं है। सार्वजनिक स्थानों पर शराब या नशीली दवाओं के सेवन पर पाबंदी। तेज आवाज नहीं हालांकि डीजे किसी भी धार्मिक स्थल या क्लब में बज सकता है। सार्वजनिक स्थानों पर पूजा या प्रार्थना करने की अनुमति नहीं है। सार्वजनिक रूप से बंदूक या चाकू नहीं ले जा सकते। सार्वजनिक स्थानों या कहीं भी आग लगाना प्रतिबंधित है।
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ललित राय author
खबरों को सटीक, तार्किक और विश्लेषण के अंदाज में पेश करना पेशा है। पिछले 10 वर्षों से डिजिटल मीडिया में कार्य करने का अनुभव है।और देखें
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