Noida में अवैध ई-रिक्शा और ऑटो पर लगेगी रोक, परिवहन विभाग ने शुरू किया अभियान, तीन दिन में 49 के खिलाफ कार्रवाई
Noida: यूपी के नोएडा जिले में परिवहन विभाग ने अवैध ई-रिक्शा और ऑटो पर रोक लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। परिवहन विभाग द्वारा लोगों की सुरक्षा के लिए और कानून व्यवस्था का बनाए रखने के लिए अभियान की शुरुआत की गई है।

Noida में अवैध ई-रिक्शा और ऑटो पर लगेगी रोक
Noida: उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले में अवैध (Unauthorized) ई-रिक्शा और ऑटो पर रोक लगाने की तैयारी की जा रही है। परिवहन विभाग ने एक अभियान की शुरुआत की है, जो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक संचालित किया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए है। कानून व्यवस्था के साथ आम जनता की सुरक्षा पर ध्यान देते हुए इस अभियान को चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान परिवहन विभाग ने 3 दिन में कुल 49 ई-रिक्शा और ऑटो पर कार्रवाई की गई है।
अवैध ई-रिक्शा और ऑटो पर लगेगी रोक
शासन एवं जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा के निर्देशों के अनुपालन में चल रहे इस विशेष अभियान का उद्देश्य कानून व्यवस्था बनाए रखना और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) डॉ. उदित नारायण पांडेय ने जानकारी दी कि अभियान के पहले तीन दिनों 1 अप्रैल से 3 अप्रैल तक में कुल 49 ई-रिक्शा और ऑटो के विरुद्ध कार्रवाई की गई, जिनमें से 26 ई-रिक्शा अपंजीकृत पाए गए।
कई वाहनों को किया गया जब्त
इस अभियान के दौरान बिना ड्राइविंग लाइसेंस, बिना बीमा और अन्य नियम उल्लंघनों के आधार पर इन वाहनों को जब्त किया गया और कुल 3.25 लाख रुपए का फाइन लगाया गया। उन्होंने बताया कि शासन स्तर पर हुई उच्चस्तरीय बैठकों में यह स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि अवैध रूप से संचालित वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि कई आपराधिक घटनाओं में इनकी संलिप्तता पाई गई है। अभियान का उद्देश्य शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारना और नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना है।
भरना पड़ेगा जुर्माना
डॉ. पांडेय ने यह भी कहा कि अब किसी भी गाड़ी की स्टेयरिंग नाबालिगों के हाथ में नहीं दिखेगी। नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने की स्थिति में न केवल चालक बल्कि उनके अभिभावकों के विरुद्ध भी मोटर वाहन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि ऐसे मामलों में 25,000 का जुर्माना लगेगा, नाबालिग का लाइसेंस 18 साल की बजाय 25 साल की उम्र में बनेगा और जुवेनाइल कोर्ट में मुकदमा चलेगा।
इसके अतिरिक्त, बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने पर 5,000 और बिना बीमा के 2,000 तक का जुर्माना लगाया जा रहा है। उन्होंने सभी वाहन चालकों से अपील की कि वे सभी आवश्यक दस्तावेजों को साथ रखें, नियमों का पालन करें और अनावश्यक जुर्माने से बचें। यह अभियान आने वाले दिनों में और भी सख्त रूप ले सकता है। विभाग का स्पष्ट संदेश है कि कानून तोड़ने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।
(इनपुट - आईएएनएस)
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