Patna News: बिहार में लागू हुआ 75 प्रतिशत आरक्षण, सरकारी नौकरियों में मिलेगा फायदा; सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन

बिहार के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने 75 प्रतिशत आरक्षण वाले विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है। बिहार विधानसभा में नौ और विधान परिषद में 10 नवंबर को ये विधेयक सर्व सम्मति से पास हुआ था।

CM Nitish Kumar

बिहार में 75 प्रतिशत आरक्षण लागू

मुख्य बातें
  • राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने दी आरक्षण विधेयक को मंजूरी
  • बिहार सरकार ने जारी की अधिसूचना, तत्काल प्रभाव से आरक्षण हुआ लागू

Patna News: बिहार में आरक्षण को लेकर CM नीतीश कुमार की बड़ी घोषणा के बाद अब 75 फीसदी आरक्षण का लाभ लोगों को मिलने लगेगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आरक्षण को लेकर गजट प्रकाशित कर दिया है। जिसके अनुसार आज से बिहार के सभी शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति/जनजाति, ईबीसी और ओबीसी को 75 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा।

आरक्षण की सीमा में 15 फीसदी का इजाफा

बिहार विधानसभा में 9 और विधान परिषद में 10 नवंबर को ये विधेयक सर्व सम्मति से पास हुआ था। विधानसभा सचिवालय ने 12 नवंबर को इस विधेयक को राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर के पास भेज दिया था। राज्य सरकार की गजट अधिसूचना के अनुसार राज्यपाल ने आरक्षण विधेयकों पर 18 नवंबर को हस्ताक्षर किया। उसकी प्रति मंगलवार को राज्य सरकार को प्राप्त हुई। बता दें कि बिहार सरकार ने आरक्षण की सीमा में 15 फीसदी का इजाफा किया है।

वहीं राज्य सरकार ने जाति आधारित गणना में मिले जातियों के नवीनतम आंकड़े के आधार नई आरक्षण नीति को लागू किया है। गणना में समाज के प्रत्येक नागरिक और परिवार की आर्थिक स्थिति का आकलन किया गया है। गणना की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 94 लाख गरीब परिवार ऐसे हैं, जिनकी मासिक आय 6 हजार रुपये तक है। सीएम नीतीश कुमार ने ऐसे परिवारों की आर्थिक प्रगति के लिए प्रति परिवार दो लाख रुपया देने का निर्णय लिया। राज्य कैबिनेट ने इसकी स्वीकृति भी दे दी है। नई व्यवस्था में 75 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। यानी पहले से जारी आरक्षण में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

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Shashank Shekhar Mishra author

शशांक शेखर मिश्रा टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल (www.timesnowhindi.com/ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रहे हैं। इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव ह...और देखें

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