Patna News: बिहार में लागू हुआ 75 प्रतिशत आरक्षण, सरकारी नौकरियों में मिलेगा फायदा; सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन

बिहार के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने 75 प्रतिशत आरक्षण वाले विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है। बिहार विधानसभा में नौ और विधान परिषद में 10 नवंबर को ये विधेयक सर्व सम्मति से पास हुआ था।

बिहार में 75 प्रतिशत आरक्षण लागू

मुख्य बातें
  • राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने दी आरक्षण विधेयक को मंजूरी
  • बिहार सरकार ने जारी की अधिसूचना, तत्काल प्रभाव से आरक्षण हुआ लागू

Patna News: बिहार में आरक्षण को लेकर CM नीतीश कुमार की बड़ी घोषणा के बाद अब 75 फीसदी आरक्षण का लाभ लोगों को मिलने लगेगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आरक्षण को लेकर गजट प्रकाशित कर दिया है। जिसके अनुसार आज से बिहार के सभी शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति/जनजाति, ईबीसी और ओबीसी को 75 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा।

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आरक्षण की सीमा में 15 फीसदी का इजाफा

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बिहार विधानसभा में 9 और विधान परिषद में 10 नवंबर को ये विधेयक सर्व सम्मति से पास हुआ था। विधानसभा सचिवालय ने 12 नवंबर को इस विधेयक को राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर के पास भेज दिया था। राज्य सरकार की गजट अधिसूचना के अनुसार राज्यपाल ने आरक्षण विधेयकों पर 18 नवंबर को हस्ताक्षर किया। उसकी प्रति मंगलवार को राज्य सरकार को प्राप्त हुई। बता दें कि बिहार सरकार ने आरक्षण की सीमा में 15 फीसदी का इजाफा किया है।

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