Patna Municipal Corporation Tax Payment: शहरवासियों को बड़ी राहत, अब टैक्स का भुगतान नगर निगम के एप से कर सकेंगे

Patna News: राजधानी के लोगों के लिए बेहद अच्छी खबर है। अब उन्हें होल्डिंग टैक्स एवं अन्य शुल्क जमा करने के लिए नगर निगम कार्यालय जाना नहीं पड़ेगा। शहरवासी अब घर बैठे एप के माध्यम से टैक्स का भुगतान कर सकेंगे। इसके अलावा वार्डों में टैक्स भुगतान के लिए शिविर आयोजित किया जाएगा। दरअसल, नगर निगम ने होल्डिंग टैक्स वसूली के लिए कई स्तर पर प्रयास शुरू किए हैं।

पटना नगर निगम ला रहा टैक्स का भुगतान करने के लिए एप

मुख्य बातें
  • राजस्व संग्रह के लिए पटना नगर निगम ने की है विशेष अभियान की शुरुआत
  • होल्डिंग टैक्स, कचरा शुल्क वसूलने को वार्डों में लगेगा शिविर
  • एप के माध्यम से लोग होल्डिंग टैक्स और कचरा शुल्क घर बैठे कर सकेंगे जमा


Patna Municipal Corporation Tax Payment App: पटना नगर निगम द्वारा राजस्व संग्रह के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। होल्डिंग टैक्स और कचरा शुल्क वसूलने के लिए वार्डों में शिविर का आयोजन किया जाएगा। अगले हफ्ते से ऑनलाइन टैक्स जमा करने के लिए पोर्टल, व्हाट्सएव चैट वॉक और मोबाइल एप की सुविधा शुरू हो जाएगी। ऑनलाइन सेवा की शुरुआत के बाद लोग घर बैठे होल्डिंग टैक्स और कचरा शुल्क जमा कर पाएंगे। बता दें नगर निगम ने 31 मार्च तक होल्डिंग टैक्स और कचरा शुल्क के रूप में 120 करोड़ रुपए राजस्व वसूलने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अब तक नगर निगम 73 करोड़ रुपए ही राजस्व वसूल सका है। ऐसे में निगम ने राजस्व वसूली का लक्ष्य हासिल करने के लिए विशेष योजना तैयार की है।

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नगर निगम के मुताबिक लोग होल्डिंग टैक्स और कचरा शुल्क का भुगतान निगम के अंचल कार्यालय में जमा कर सकते हैं। विशेष अभियान के तहत 50 टीमें बनाई गईं हैं। एक वार्ड में एक दिन निगम के पदाधिकारियों समेत 500 राजस्व कर्मी काम करेंगे। 26 फरवरी से हर वार्ड का मूल्यांकन शुरू किया जाएगा। हर वार्ड में 10 शिविर लगाए जाने हैं। पोर्टल और व्हाट्सएप बोट चैटिंग के माध्यम से भी टैक्स एवं शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।

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इन्हें भी देना होगा कचरा शुल्कइस विशेष अभियान के अंतर्गत नगर निगम द्वारा शहर के छूटे हुए किराएदारों को भी कचरा शुल्क के दायरे में लाया जाएगा। अब तक जो किराएदार निगम को वार्षिक कचरा शुल्क नहीं दे रहे हैं, उनका नगर निगम सर्वे भी करेगा। निगम का कहना है कि अब भी बड़ी संख्या में किराएदार कचरा शुल्क का भुगतान नहीं कर रहे हैं। आवासीय क्षेत्र वालों को हर महीने 30 रुपए कचरा शुल्क देना है। वहीं, जो अस्पताल, बैंक्वेट हॉल, स्कूल भी छूटे हुए हैं, उन सभी को भी होल्डिंग टैक्स और कचरा शुल्क के दायरे में लाया जाना है।

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