बिहार में सभी मंदिरों को कराना होगा रजिस्ट्रेशन, संपत्ति का देना होगा ब्योरा; सरकार ने जारी किए आदेश

Bihar Temple: बिहार में अब सभी मंदिरों, मठों और ट्रस्टों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही अचल संपत्ति के बारे में जानकारी देनी होगी। बिहार सरकार ने इसके संबंध में आदेश जारी किए हैं। साथ ही जिलाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।

shyama mai mandir

श्यामा माई मंदिर (सांकेतिक फोटो)

मुख्य बातें
  • जिलाधिकारियों को निर्देश जारी।
  • मंदिर, मठ का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य।
  • 2,512 अपंजीकृत मंदिर या मठ।

Bihar News: बिहार सरकार ने राज्य के सभी जिलों के जिलाधिकारियों (डीएम) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि उनके जिलों में संचालित अपंजीकृत मंदिरों, मठों और ट्रस्ट का पंजीकरण कराया जाए और उनकी अचल संपत्तियों का विवरण राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड को उपलब्ध कराया जाए।

जिलाधिकारियों को निर्देश

राज्य के सभी जिला प्रशासन को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि सभी ‘पंजीकृत मंदिरों/मठों’ से संबंधित अचल संपत्तियों का विवरण तुरंत बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड (बीएसबीआरटी) को उपलब्ध कराया जाए ताकि इसे उसकी वेबसाइट पर अपलोड किया जा सके। बीएसबीआरटी बिहार सरकार के विधि विभाग के अंतर्गत आता है।

संपत्तियों का मांगा गया ब्योरा

बिहार के कानून मंत्री नितिन नवीन ने गुरुवार को कहा कि सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे सुनिश्चित करें कि सभी अपंजीकृत मंदिरों, मठों और ट्रस्ट का प्राथमिकता के आधार पर पंजीकरण किया जाए। उन्होंने जिलाधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि सभी पंजीकृत मंदिरों/मठों से संबंधित अचल संपत्तियों का ब्योरा तुरंत बीएसबीआरटी को उपलब्ध कराया जाए, ताकि इसे इसकी वेबसाइट पर अपलोड किया जा सके।

उन्होंने कहा, मैंने हाल ही में इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है। अभी तक केवल 18 जिलों ने ही बीएसबीआरटी को आंकड़ा उपलब्ध कराया है। सभी जिलाधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य में पंजीकृत मंदिरों और मठों की भूमि सहित अचल संपत्तियों की बिक्री/खरीद न हो।

क्या कहता है कानून?

बिहार हिंदू धार्मिक ट्रस्ट अधिनियम, 1950 के अनुसार, बिहार में सभी सार्वजनिक मंदिरों/मठों, ट्रस्ट और धर्मशालाओं को बीएसबीआरटी के तहत पंजीकृत होना चाहिए। राज्य सरकार पंजीकृत मंदिरों/मठों/ट्रस्ट की संपत्तियों की बिक्री व खरीद के अवैध कामों में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।

बीएसबीआरटी द्वारा संकलित (35 जिलों से प्राप्त) नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, राज्य में करीब 2,512 अपंजीकृत मंदिर या मठ हैं और उनके पास 4321.64 एकड़ भूमि है। बिहार सरकार के विधि विभाग के आंकड़ों के अनुसार, राज्य में पंजीकृत मंदिरों की कुल संख्या करीब 2,499 है और उनके पास 18,456 एकड़ से अधिक भूमि है।

किस जिले में कितने रजिस्टर्ड मंदिर मठ?

आंकड़ों के अनुसार, सबसे ज्यादा अपंजीकृत मंदिर/मठ वैशाली (438), कैमूर (307), पश्चिमी चंपारण (273), भागलपुर (191), बेगूसराय (185), सारण (154), गया (152) आदि में हैं। कैमूर में 307 अपंजीकृत मंदिरों/मठों के पास करीब 813 एकड़ जमीन है और खगड़िया जिले में 100 अपंजीकृत मंदिरों और मठों के पास 722 एकड़ जमीन है। बांका जिले में करीब 332 एकड़ जमीन 78 अपंजीकृत मंदिरों और मठों के पास है।

इनपुट- भाषा

देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | पटना (cities News) और बजट 2024 (Union Budget 2024) की ताजा समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से |

Devshanker Chovdhary author

देवशंकर चौधरी मार्च 2024 से Timesnowhindi.com के साथ करियर को आगे बढ़ा रहे हैं और बतौर कॉपी एडिटर काम कर रहे हैं। टाइम्स नाउ सिटी टीम में वह इंफ्रा...और देखें

End of Article

© 2025 Bennett, Coleman & Company Limited