Bihar: पीजी में इन नियमों का उल्लंघन पड़ेगा भारी, लड़की की मौत के बाद आया बड़ा फरमान
PG Rule in Bihar: बिहार में पीजी हॉस्टल संचालकों को सभी तय नियमों का पालन करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की बात कही गई है।
प्रतिकात्मक फोटो
PG Rule in Bihar: हाल ही में बिहार की लड़की की हत्या के बाद पीजी संचालकों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। बीबीएमपी अधिनियम 2020 के तहत सभी पेइंग गेस्ट आवास संचालकों को लाइसेंस के नियमों का पालन करने के लिए जरूरी निर्देश दिए गए हैं। इस नियम के तहत हॉस्टल में लगे प्रत्येक सीसीटीवी कैमरे के 90 दिनों तक के फुटेज इत्यादि सहेज कर रखने होंगे। सभी प्रवेश, निकास और गलियारे में सीसीटीवी निगरानी होनी आवश्यक किया गया है।
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कहा गया कि संबंधित पीजी भवन में मानदंडों के अनुसार, कमरे का स्पेस 70 वर्ग फुट से कम जगह पर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा साफ और स्वच्छ वॉश रूम रखने होंगे। साथ ही छात्र-छात्राओं या अन्य गेस्ट को पीने योग्य पानी उपलब्ध कराना होगा। यदि उक्त पीजी में सामूहिक रसोई है तो उसे बीबीएमपी से प्राप्त बिजनेस लाइसेंस लेने के 3 महीने के भीतर एफएसएसएआई लाइसेंस भी प्राप्त करना होगा। सुरक्षा के लिहाज से हॉस्टल में कम से कम एक सुरक्षा गार्ड की चौबीस घंटे तैनाती अनिवार्य की गई है। इसके अलावा अग्निशमन, चिकित्सा इत्यादि की व्यवस्था पूरी होनी चाहिए।
यहां सभी एचओ, एमओएच और एसएचआई को निर्देश दिया गया है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में सभी सुविधाओं के लिए 6 महीने में एक बार निगरानी करें और जोनल आयुक्त उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। यदि कोई इन नियमों को उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जाएगी।
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