बिहार में शराबियों से 142 करोड़ रुपये जुर्माना वसूला गया

बिहार में पिछले 27 महीने में 5 लाख 35 हजार लोग शराब पीने के अपराध में पकड़े गए हैं। इनमें पहली बार शराब पीने वाले चार लाख 90 हजार 589 शराबियों ने करीब 142 करोड़ रुपये का जुर्माना दिया है, जबकि दूसरी बार शराब पीने वालों को उत्पाद न्यायालय ने 816 शराबियों को एक साल की सजा सुनाई गई। लेकिन साल 2022 में इसकी सजा में बदलाव किया गया-

शराबियों से 142 करोड़ रुपये जुर्माना

Patna: बिहार में पूरी तरह शराबबंदी है। लेकिन, यहां पिछले 27 माह में 5 लाख 35 हजार लोगों को शराब पीने के अपराध में पकड़ा गया है। शराबबंदी में पहली बार शराब पीते हुए पकड़े गए चार लाख 90 हजार 589 शराबियों ने करीब 142 करोड़ रुपये का जुर्माना दिया है। वहीं इस दौरान नौ हजार 852 शराबी ऐसे थे, जिनको जुर्माना न भरने पर एक महीने की सजा भी सुनाई गई है। यहां दूसरी बार शराब पीते हुए पकड़े जाने पर विशेष उत्पाद न्यायालय ने 816 शराबियों को एक साल की सजा सुनाई गई। एक अप्रैल 2022 को राज्य सरकार ने शराबबंदी कानून में संशोधन करते हुए जुर्माने का प्रविधान किया था। जिसमें पहली बार शराब पीते हुए पकड़े जाने पर दो से पांच हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है।
शराब पीने पर कितनी सजा और जुर्माना
इसके तहत जुर्माना की राशि न भरने पर ज्यादा से ज्यादा एक महीने की सजा दी जाती है। इसके अलावा दूसरी बार शराब पीते हुए पकड़े जाने पर एक साल की सजा का प्रावधान संशोधन कानून में किया गया है। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अनुसार, एक अप्रैल 2022 से 31 जुलाई 2024 तक शराबबंदी अधिनियम के अंतर्गत तीन लाख 60 हजार अभियोग दर्ज किए गए हैं। इनमें तीन लाख 37 हजार 482 वाद का निष्पादन न्यायालयों द्वारा किया जा चुका है।
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