नीतीश कुमार को बड़ा झटका, जातिगत जनगणना पर पटना HC ने तत्काल प्रभाव से लगाई रोक

Caste Census in Bihar : बिहार में नीतीश सरकार को बड़ा झटका लगा है। पटना हाई कोर्ट ने गुरुवार को तत्काल प्रभाव से राज्य में जातीय गणना कराने पर रोक लगा दी। बता दें कि जातीय गणना को लेकर हाई कोर्ट में अर्जी दायर की गई थी। इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि जातीय गणना का अधिकार क्षेत्र केंद्र सरकार के दायरे में आता है। राज्य सरकार इस तरह की गणना नहीं करा सकती।

बिहार में जातीय गणना पर हाई कोर्ट की रोक।

Caste Census in Bihar : बिहार में नीतीश सरकार को बड़ा झटका लगा है। पटना हाई कोर्ट ने गुरुवार को तत्काल प्रभाव से राज्य में जातीय जनगणना कराने पर रोक लगा दी। बता दें कि जातीय जनगणना को लेकर हाई कोर्ट में अर्जी दायर की गई थी। इस अर्जी पर सुनवाई पूरी करने के बाद कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने कहा कि वह चार मई को इस पर अपना फैसला सुनाएगा। जातीय जनगणना का विरोध में दायर अर्जी में दलील दी गई थी कि जनगणना का अधिकार क्षेत्र केंद्र सरकार के दायरे में आता है। राज्य सरकार इस तरह की जनगणना नहीं करा सकती।

'आकस्मिक फंड का इस्तेमाल सेंसस में करना ठीक नहीं'

याचिकाकर्ता के वकील ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कोर्ट ने माना कि जातीय जनगणना कराने में सरकार जो पैसा खर्च करेगी। वह आपात फंड का गलत इस्तेमाल होगा। वकील ने कहा कि कोर्ट उनकी इस दलील से सहमति दिखी कि जातीय जनगणना कराने का नीतीश सरकार ने जो नीतिगत निर्णय लिया है, वह संविधान एवं सेंसस एक्ट 1948 के विपरीत है। वकील ने बताया कि हाई कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई तीन जुलाई को करेगा।

सुरक्षित रखना होगा एकत्र डाटा-HC

कोर्ट ने नीतीश सरकार को जारी जातीय जनगणना तत्काल रोकने का निर्देश दिया है। साथ ही सर्वे के दौरान अब तक एकत्र किए गए जातिगत डाटा को भी सुरक्षित रखने के लिए कहा है।
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